सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज 19 फरवरी को स्पाइसजेट (SpiceJet) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) अजय सिंह (Ajay Singh) को जमकर फटकार लगाई। यह फटकार अजय सिंह को क्रेडिट सुइस (Credit Suisse) का बकाया नहीं चुकाने के चलते लगाई गई है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा, “आपके पास (अजय सिंह) गो फर्स्ट को खरीदने के लिए पैसे हैं लेकिन क्रेडिट सुइस को भुगतान करने के लिए नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 15 मार्च तक क्रेडिट सुइस का बकाया चुकाने के लिए कहा है। अदालत ने सिंह से कहा, “हम उन न्यूज पेपर की रिपोर्ट्स पर ज्यूडिशियल नोटिस क्यों नहीं लें कि आप GoAir को खरीदने की योजना बना रहे हैं?”
Ajay Singh को 15 मार्च तक भुगतान करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सिंह से कहा, “इस मामले में कोई रिस्क न लें।” कोर्ट ने कहा कि इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। कोर्ट ने स्पाइसजेट को मासिक किश्तों के अलावा 15 मार्च तक स्विस बैंक को 12.5 लाख डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है। सिंह को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में मौजूद रहने के लिए भी कहा गया है। अदालत सिंह के खिलाफ क्रेडिट सुइस द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका अदालत द्वारा अप्रुव्ड सेटलमेंट के बावजूद कर्ज का भुगतान न करने के चलते दायर की गई है।
अजय सिंह ने GoFirst को खरीदने के लिए लगाई है बोली
बता दें कि हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि नकदी की दिक्कतों से जूझ रही एयरलाइन GoFirst को खरीदने के लिए स्पाइसजेट के एमडी और चेयरमैन अजय सिंह ने भी बोली लगाई है। अजय सिंह बिजी बी एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर गोफर्स्ट को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। गोफर्स्ट लंबे समय से आर्थिक संकट से गुजर रही है। इसकी फ्लाइट्स 3 मई से ही बंद हैं। इस एयरलाइन पर कई बैंकों का कर्ज है।