SEBI Action: बाजार नियामक सेबी की ओर से अब एक अहम फैसला लेते हुए Zee Business चैनल के 15 गेस्ट एक्सपर्ट के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश सेबी की ओर से गैरकानूनी ट्रेडिंग करने के कारण दिया गया है। इसके साथ ही SEBI ने अपने आदेश में ज़ी बिजनेस चैनल पर आने वाले कई गेस्ट एक्सपर्ट को गैर-कानूनी फायदे के लिए 7.41 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है।
15 गेस्ट एक्सपर्ट्स पर कार्रवाई
सेबी के मुताबिक 1 फरवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच चैनल पर आने वाले 15 गेस्ट एक्सपर्ट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनमें से कुछ सीधे तौर पर गैर-कानूनी ट्रेड में शामिल थे। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि उनमें से कुछ को अगले आदेश तक बाजार में ट्रेडिंग करने से भी रोक दिया गया है।
इन पर हुई कार्रवाई
सेबी की ओर से जिन लोगों पर कार्रवाई की गई है उनमें सिमी भौमिक, मुदित गोयल, हिमांशु गुप्ता, आशीष केलकर, किरण जाधव, रामावतार लालचंद चोटिया, एसएएआर सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अजय कुमार रमाकांत शर्मा, रूपेश कुमार माटोलिया, नितिन छलानी, कन्ह्या ट्रेडिंग कंपनी, मनन शेयरकॉम प्राइवेट लिमिटेड, एसएएआर कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, पार्थ सारथी धर और निर्मल कुमार सोनी शामिल हैं।
नियमों का उल्लंघन
सेबी की ओर से पूर्णकालिक सदस्य कमलेश वार्ष्णेय की ओर से कहा गया, “मैंने नोट किया है कि नोटिस मिलने वाले लोगों ने विभिन्न चरणों में विशिष्ट पोजिशन बनाई हैं, जो पहली नजर में सेबी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन पाया है। जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों के विश्लेषण से पता चलता है कि गेस्ट एक्सपर्ट ने ज़ी बिजनेस पर रेकॉमेंडेशन के ब्रॉडकास्ट से पहले उनके जरिए की जाने वाली रेकॉमेंडेशन से जुड़ी अग्रिम जानकारी प्रॉफिट मेकर्स के साथ शेयर की थी।”
उन्होंने कहा कि जानकारी मिलने के बाद प्रॉफिट कमाने वालों ने शेयर में पॉजिशन ले ली और ज़ी बिजनेस पर रेकॉमेंडेनशन के ब्रॉडकास्ट पर पॉजिशन का काट दिया। फिर प्रॉफिट को पहले की जा चुकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक गेस्ट एक्सपर्ट्स के साथ शेयर कर लिया।
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