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Salman Firing Case: हथियार मिलने तक भी नहीं पता था कि सलमान के घर पर गोलियां चलानी हैं, आरोपियों ने पुलिस को बताया

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के मुंबई वाले घर के बाहर गोलीबारी करने के आरोप में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पनवेल में उनके किराए के घर पर हथियार और गोलियों की सप्लाई की गई थी। पुलिस के एक अधिकारी ने अब तक हुई जांच का हवाला देते हुए बुधवार को ये जानकारी दी कि आरोपियों को हथियार मिलने तक भी अपने टारगेट की जानकारी नहीं थी। बिहार के रहने वाले कथित हमलावर सागर पाल और विक्की गुप्ता ने 14 अप्रैल को बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान के घर के बाहर गोलियां चलाई थीं। दोनों ही हमलावरों को 48 घंटों के भीतर गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया था। वे 27 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं।

अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोनों से पूछताछ के दौरान पाया कि पाल और गुप्ता को जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने गोलीबारी जिम्मा सौंपा था, लेकिन दोनों को हथियार मिलने तक इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उन्हें सलमान खान के घर के सामने गोलीबारी करनी है।

WhatsApp ग्रुप में किया गया ऐड

अधिकारी के अनुसार, पाल को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह में अंकित नाम के व्यक्ति ने भर्ती किया था। पाल और अंकित एक साथ क्रिकेट खेलते थे और आखिर में वे दोस्त बन गए। पाल को बाद में अंकित ने एक WhatsApp ग्रुप से जोड़ा था।

अंकित ने कुछ दिनों बाद पाल को एक काम के बारे में बताया, जिसके लिए गिरोह को एक और व्यक्ति की जरूरत थी। उन्होंने बताया कि इसके बाद दूसरे हमलावर गुप्ता को ग्रुप में शामिल किया गया।

काम बदले अच्छी रकम देने का वादा

अधिकारी ने बताया कि अंकित ने दोनों को काम पूरा करने के लिए मुंबई जाने को कहा और बदले में अच्छी रकम देने का वादा किया। उन्होंने बताया कि दोनों हमलावरों को अनमोल बिश्नोई के निर्देश पर विदेश में रह रहा एक व्यक्ति निर्देश दे रहा था।

अधिकारी के मुताबिक, शुरुआत में दोनों को 30 हजार रुपए दिए गए और पिछले साल अक्टूबर में मुंबई जाकर पनवेल के पास एक किराए का घर खोजने के लिए कहा गया, जहां सलमान का एक फार्महाउस है।

आरोपी का दोबारा होगा पोस्टमार्टम

वहीं दूसरी ओर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी (Salman Khan Firing) की घटना से जुड़े मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत में मारे गए अनुज कुमार का दूसरी बार पोस्टमार्टम करने की बुधवार को अनुमति दे दी। अदालत ने यह आदेश अनुज कुमार की मां रीता देवी की याचिका पर दिया, जिन्होंने नए सिरे से पोस्टमॉर्टम कराने का अनुरोध किया था।

जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज की अदालत ने याचिकाकर्ता को 10 मई या उससे पहले शव को फरीदकोट स्थित गुरु गोविंद सिंह चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को सौंपने को कहा।

हथियार और कारतूस की सप्लाई करने के आरोपी कुमार को 26 अप्रैल को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था और एक अदालत ने उसे 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला कुमार एक मई को यहां क्रॉफर्ड मार्केट में आयुक्तालय परिसर में अपराध शाखा के हवालात के शौचालय में मृत पाया गया था।

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