भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) समय-समय पर अहम फैसला लेते रहता है और शर्तों का पालन न करने पर जुर्माना भी लगाया है। अब आरबीआई की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है और एक बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। कुछ नियामक मानदंडों का पालन न करने के लिए एसबीएम बैंक (इंडिया) पर जुर्माना लगाया है।
जुर्माना लगाया
रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि बैंक पर जुर्माना आरबीआई की लाइसेंस से जुड़े शर्तों का अनुपालन न करने पर लगाया गया है। इसके अलावा इकाई को उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत लेनदेन को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। आरबीआई की ओर से बैंक पर 88.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आरोप सही मिले
बैंक को दो अलग-अलग नोटिस जारी किए गए, जिनमें उसे कारण बताने के लिए कहा गया। नोटिसों पर बैंक के उत्तर, उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद आरबीआई ने पाया कि एसबीएम बैंक (इंडिया) के खिलाफ आरोप सही हैं, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना जरूरी है।
लेनदेन पर तत्काल प्रभाव से रोक
बैंक ने उदारीकृत धन प्रेषण योजना के तहत भी कुछ लेनदेन किए, जबकि आरबीआई ने ऐसे लेनदेन को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश था। हालांकि, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई प्रभाव डालना नहीं है।