Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा के चुनावों में हर बार बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार पर्चा दाखिल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से कितने जीतते हैं। 1951 से 2019 तक लोकसभा के 17 चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों में कुल 48,103 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था। लेकिन जीत सिर्फ 234 उम्मीदवारों को मिली। कम से कम 47,163 उम्मीदवारों को अपनी जमानत तक गंवानी पड़ी। दूसरी लोकसभा के चुनाव 1957 में हुए थे। इस चुनाव में सबसे ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। तब 42 निर्दल उम्मीदवार लोकसभा में पहुंचे थे। इससे पहले 1951 के लोकसभा चुनावों में 37 निर्दल उम्मीदवार जीतने में सफल हुए थे। अंतिम बार 1989 में लोकसभा चुनाव जीतने वाले निर्दल उम्मीदवारों की संख्या डबल डिजिट (10 से 99 के बीच) में पहुंची थी।
1991 के चुनाव में सिर्फ एक निर्दलीय उम्मीदवार जीता था
1991 के लोकसभा चुनावों में सिर्फ एक निर्दलीय उम्मीदवार जीत पाया था। यह अब तक हुए लोकसभा चुनावों में जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों की सबसे कम संख्या है। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक, 1991 से चुनाव जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या सिंगल डिजिट (1 से 9 के बीच) रही है। स्टडी से यह भी पता चला है कि लोकसभा के हर चुनावों में राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों ने 60 फीसदी से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। कई बार यह आंकड़ां 90 फीसदी तक पहुंचा है।
पहले चरण में 889 निर्दलीय उम्मीदवार
18वीं लोकसभा के चुनावों के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो गया। इसके साथ ही देशभर में चुनावी पारा चढ़ गया है। इस बार पहले और दूसरे चरण के मतदान में कुल 1,458 निर्दलीय उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से पहले चरण के चुनावों में 889 निर्दलीय उम्मीदवार खड़े थे। बाकी 569 निर्दलीय उम्मीदवार दूसरे चरण वाली सीटों पर खड़े हैं। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होने वाला है। दोनों चरणों में कुल 2,835 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से करीब 52 फीसदी निर्दलीय हैं।
चुनाव लड़ने के लिए जरूरी योग्यता
इंडिया में कोई व्यक्ति लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहला, उसकी उम्र 25 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए। उसे कोर्ट ने किसी मामले में दोषी नहीं करार दिया हो। कोई मतदाता असम, लक्षद्वीप और सिक्किम के स्वायत जिलों को छोड़ देश के किसी स्थान से चुनाव लड़ सकता है। निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को नॉमिनेशन के कम से कम 10 प्रस्ताव देने होते हैं। दूसरा, यह कि एक उम्मीदवार दो से ज्यादा सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकता है।