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Lok Sabha Election Phase 2: चुनाव प्रचार पर रोक के बाद सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं, आप भी नहीं कर सकते ये काम, हो सकती है जेल!

Lok Sabha Election Phase 2: चुनाव प्रचार पर रोक के बाद सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं, आप भी नहीं कर सकते ये काम, हो सकती है जेल!

Lok Sabha Election 2024 Phase 2: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के दूसरे चरण (Second Phase) के लिए प्रचार अभियान बुधवार शाम को थम गया। इस चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीट पर मतदान होगा। सात चरण में हो रहे चुनाव के पहले चरण में पिछले शुक्रवार को 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीट पर लगभग 65.5 प्रतिशत मतदान हुआ था। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में केरल की सभी 20, कर्नाटक की 28 में से 14, राजस्थान की 13, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश की 8-8, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5, छत्तीसगढ़ व पश्चिम बंगाल में 3-3, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू-कश्मीर में 1-1 सीट पर मतदान होगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार, इन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होने से 48 घंटे पहले सभी उम्मीदवारों के प्रचार पर रोक लग जाती है और ये रोक मतदान से दो दिन पहले शाम 6 बजे से शुरू होकर मतदान वाले दिन वोटिंग खत्म होने तक यानि शाम 6 बजे तक लागू रहती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी चुनाव हो, मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लग जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 48 घंटों में किस-किस तरह की रोक होती है, तो आइए डालते हैं एक नजर:

इन 48 घंटों में ये काम नहीं कर सकते:

कोई व्यक्ति अगर इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो दो साल तक कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा होगी।

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