उद्योग/व्यापार

Indian Oil, ONGC, GAIL समेत 6 कंपनियों पर लगातार तीसरी तिमाही जुर्माना, किस नियम का नहीं कर पा रहीं पालन

Indian Oil, ONGC, GAIL समेत 6 कंपनियों पर लगातार तीसरी तिमाही जुर्माना, किस नियम का नहीं कर पा रहीं पालन

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), ONGC और गेल (इंडिया) समेत सार्वजनिक क्षेत्र की 6 दिग्गज ऑयल और गैस कंपनियों- पर लगातार तीसरी तिमाही में जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना कंपनी के बोर्ड में डायरेक्टर्स की अनिवार्य संख्या के मानदंड को पूरा नहीं करने के चलते शेयर बाजार ने लगाया है। शेयर बाजार पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, IOC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC), ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL), गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) पर कुल 32.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सभी कंपनियों ने शेयर बाजार पर अलग-अलग दी सूचना में 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तीसरी तिमाही में स्वतंत्र निदेशकों (Independent Directors) या अनिवार्य महिला निदेशक (Woman Director) की अपेक्षित संख्या नहीं होने के कारण बीएसई और एनएसई की ओर से लगाए गए जुर्माने का विवरण दिया। सार्वजनिक क्षेत्र की 6 कंपनियों ने शेयर बाजार को अलग-अलग दी सूचना में कहा कि उन पर तीसरी तिमाही के लिए 5,42,800 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

किस कंपनी में किस तरह के डायरेक्टर की कमी

ओएनजीसी, एचपीसीएल, एमआरपीएल, गेल और ओआईएल को अपने बोर्ड में जरूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं होने के लिए जुर्माने का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर आईओसी को अपने बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं रखने के लिए जुर्माने का सामना करना पड़ा।

इससे पहले IOC, ONGC, OIL, GAIL, BPCL, HPCL और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर दूसरी तिमाही के लिए 5,42,800 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अप्रैल-जून तिमाही में ओएनजीसी पर 3.36 लाख रुपये, आईओसी पर 5.36 लाख रुपये और गेल पर 2.71 लाख रुपये, एचपीसीएल और बीपीसीएल पर 3.6-3.6 लाख रुपये, ऑयल इंडिया पर 5.37 लाख रुपये का जुर्माना लगा था।

इन कंपनियों में सरकार के जिम्मे है यह नियुक्ति

कंपनियों ने हालांकि बताया कि निदेशकों की नियुक्ति सरकार की ओर से की जानी है और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। पिछली दो तिमाहियों में भी कंपनियों को इसी कारण से जुर्माने का सामना करना पड़ा था। मानदंडों के अनुसार कंपनियों को एग्जीक्यूटिव या फंक्शनल डायरेक्टर्स के समान अनुपात में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने होते हैं। बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक का होना भी जरूरी है।

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