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Haldwani Violence: दिल्ली से पकड़ा गया हल्द्वानी हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक

Haldwani Violence: दिल्ली से पकड़ा गया हल्द्वानी हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक

उत्तराखंड पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा (Haldwani Violence) के कथित मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक (Abdul Malik) को शनिवार को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया और उसे यहां ले आई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) प्रह्लाद नारायण मीणा ने कहा कि गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत अलग-अलग राज्यों में मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोईद की तलाश के लिए छह टीम बनाई गईं थीं।

मीणा ने मीडिया से कहा कि इनमें से एक टीम ने मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका बेटा अब भी फरार है। उन्होंने कहा, “हम मलिक को हल्द्वानी ले आए हैं। वो हमारी हिरासत में है। उसे जल्द से जल्द अदालत में पेश किया जायेगा।”

पुलिस ने बताया कि मलिक के अलावा, शनिवार को दो और दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया, जिससे मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 81 हो गई है।

कथित तौर पर एक ‘अवैध’ मदरसा बनाया 

मलिक ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में कथित तौर पर एक ‘अवैध’ मदरसा बनाया था। इसे ढहाये जाने के कारण आठ फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हिंसा फैल गई थी।

मलिक ने प्रशासन की कार्रवाई का जबरदस्त तरीके से विरोध किया था और उसकी पत्नी साफिया ने मदरसे को गिराने के नगर निगम के नोटिस को चुनौती देने के लिए अदालत का रुख किया था।

अदालत ने हालांकि उन्हें तत्काल राहत नहीं दी थी और मदरसे को गिरा दिया गया, जिससे मुस्लिम बहुल बनभूलपुरा क्षेत्र में पथराव और आगजनी की घटनाएं शुरू हो गईं थीं।

मलिक और उसके बेटे के खिलाफ 16 फरवरी को एक ‘लुकआउट नोटिस’ जारी किया गया था और उसकी संपत्तियां कुर्क की गईं थीं। बनभूलपुरा हिंसा में छह लोगों की मौत हो गई थी और पुलिसकर्मियों और पत्रकारों समेत 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।

शुरू में दर्ज की गई तीन FIR के अलावा, पुलिस ने मलिक और उसकी पत्नी साफिया सहित छह लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, अवैध निर्माण करने और जमीन ट्रांसफर के लिए एक मृत व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए एक नया मामला दर्ज किया था।

इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मुकदमा

SSP ने कहा कि नए मामले में आरोपियों पर झूठे हलफनामे के आधार पर सरकारी विभागों और अदालत को गुमराह करने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।

उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि उन पर IPC की धाराओं 120B (आपराधिक साजिश), 417 (धोखाधड़ी) और 420 (धोखाधड़ी और बेइमानी से संपत्ति के वितरण के लिए प्रेरित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों पर झूठे हलफनामे के आधार पर सरकारी विभागों और अदालत को गुमराह करने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।

सब इंस्पेक्टर अनीस अहमद के नेतृत्व वाली एक पुलिस टीम को उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) अभिनव कुमार ने 50,000 रुपए का नकद इनाम दिया है।

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