एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने खातों को फ्रीज या डी-फ्रीज करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) जारी किया है। EPFO के मुताबिक, फ्रीज किए गए खातों का वेरिफिकेशन 30 दिनों तक पूरा करना होगा और इन खातों में फंड सुरक्षित करने के लिए इस समयसीमा को 14 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
वेरिफिकेशन के लिए मेंबर आईडी, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) की जरूरत होगी। प्रतिष्ठानों के खातों को फ्रीज करने के लिए भी समयसीमा के तहत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी किया गया है। ईपीएफओ का कहना है कि संभावित धोखाधड़ी, जालसाजी जैसे जोखिमों को कम करने के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लागू किया जा रहा है। SOP दस्तावेज में इस बात का जिक्र किया गया है कि जहां धोखाधड़ी से फंड निकासी या धोखाधड़ी की कोशिश या धोखाधड़ी की संभावना है, उस खाते के लिए वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया जाएगा, ताकि फंड की रक्षा हो सके।
EPFO एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संगठन है, जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से लगभग 60 लाख से ज्यादा ग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। EPFO ने SOP में यह भी कहा है कि संदिग्ध खातों/लेनदेन के संभावित मामलों की पहचान करने के लिए मेंबर आईडी/UAN और प्रतिष्ठानों के लिए वेरिफिकेशन के कई चरण बनाए जा रहे हैं, ताकि धोखाधड़ी से फंड नहीं निकाले जा सकें।
SOP के जरिये एक निश्चित समयसीमा के भीतर ऐसे खातों या लेनदेन की वास्तविकता या अन्य जांच करने में मदद करेगी। इसके साथ ही अनियमितता या धोखाधड़ी के मामले में फंड की वसूली और अन्य जरूरी उपाय किए जा सकेंगे।