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Calcutta हाईकोर्ट ने Mamata सरकार को दिया बड़ा झटका, 2010 के बाद बनाये गए OBC सर्टिफिकेट होंगे निरस्त

Calcutta हाईकोर्ट ने Mamata सरकार को दिया बड़ा झटका, 2010 के बाद बनाये गए OBC सर्टिफिकेट होंगे निरस्त

Calcutta High Court

prabhasakshi

पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बनाए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को निरस्त करने का कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। जो राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और ओबीसी का बड़ा चेहरा कृष्णा गौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बनाए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को निरस्त करने का आदेश दिया है। जो राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और ओबीसी का बड़ा चेहरा कृष्णा गौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद ममता बनर्जी की तुष्टिकरण करने वाली राजनीति का पर्दाफाश हो गया। हाईकोर्ट के इस फैसले को मंत्री गौर ने राज्य में ओबीसी वर्ग के लिए की एक बड़ी जीत बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने यह सर्टिफिकेट गैरकानूनी और संवैधानिक तरीके से बनाए थे। कृष्णा गौर ने कहा कि ममता बनर्जी की आरक्षण को लेकर बनाई गई नीतियां ओबीसी आबादी के हक पर एक कुठाराघात था।

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