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BJP विधायक रामदुलार गोंड को नाबिलग से रेप के मामले में 25 साल की सजा, मंडरा रहा विधायकी जाने का खतरा

BJP विधायक रामदुलार गोंड को नाबिलग से रेप के मामले में 25 साल की सजा, मंडरा रहा विधायकी जाने का खतरा

नाबालिग लड़की (Minor Girl) से बलात्कार (Rape) के आरोप में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक रामदुलार गोंड (Ramdular Gond) को 25 साल जेल की सजा मिली है। इसके बाद से रामदुलार गोंड के सामने यूपी विधानसभा सदस्यता खोने का खतरा मंडराता दिखाई पड़ रहा है। गोंड सोनभद्र (Sonbhadra) जिले की दुद्धी सीट से विधायक हैं। सोनभद्र की एक स्थानीय अदालत ने पहली बार विधायक बने गोंड को बलात्कार मामले में दोषी ठहराने के दो दिन बाद शुक्रवार को फैसला सुनाया।

शुक्रवार को विधायक रामदुलार को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। कोर्ट ने उन्हें 25 साल की सजा सुनाई और 10.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक (सोनभद्र) सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने कहा, अदालत ने जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को देने का निर्देश दिया है।

अदालत ने विधायक को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (साक्ष्य मिटाने और गलत जानकारी देने) और POCSO अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत दोषी ठहराया था।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, गोंड ने नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की, जब वह 4 नवंबर, 2014 की शाम को शौच के लिए पास के खेत में गई थी। घर लौटकर लड़की ने अपने बड़े भाई को आपबीती बताई।

पीड़िता के वकील विकास शाक्य ने कहा, “पीड़िता ने अपने भाई को ये भी बताया कि रामदुलार गोंड ने उसे डरा-धमकाकर पिछले एक साल में कई बार उसके साथ बलात्कार किया है।”

त्रिपाठी ने कहा, मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि पीड़िता का जन्म 1998 में हुआ था, जबकि विधायक ने स्कूल के दस्तावेज पेश कर दावा किया कि उसका जन्म 1994 में हुआ था। गोंड के वकील राम बृक्ष तिवारी ने कहा कि वे फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे।

पिछले विधानसभा चुनाव में गोंड ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विजय सिंह को हराया था।

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