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Arvind Kejriwal: 2 जून को अरविंद केजरीवाल को वापस जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

Lok Sabha Elections 2024: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अवधि 7 दिन और बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस पर निर्णय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) करेंगे। केजरीवाल ने मेडिकल टेस्ट के लिए अंतरिम जमानत की अवधि को एक हफ्ते और बढ़ाने की मांग की है। उनकी जमानत 2 जून को खत्म हो रही है, इसके बाद उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा।

अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने अपकी अंतरिम जमानत की अवधि को स्वास्थ्य कारणों से 7 दिन बढ़ाने संबंधी अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CJI अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करने वाली मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध करने पर उचित निर्णय लेंगे, क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी से पूछा कि पिछले हफ्ते जब मुख्य पीठ के जस्टिस दीपांकर दत्ता सुनवाई कर रहे थे तब दिल्ली सीएम की याचिका का उल्लेख क्यों नहीं किया गया।

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