लोगों को हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है। रिटर्न भरते समय हर कोई टैक्स बचाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू परिवारों को अलग से टैक्स छूट मिलती है? ये छूट किसी खास परिवार के लिए नहीं है, बल्कि देश का कोई भी हिंदू, जैन और सिख परिवार इसका फायदा उठा सकता है। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) के लिए एक अलग प्रावधान है। कोई भी हिंदू परिवार HUF के तहत खाता खोल सकता है और उस पर किए गए लेनदेन, आय आदि को एक अलग व्यक्ति की तरह माना जाएगा।
HUF लाभ कैसे उठाएं?
इसके लिए आपको एक अलग पैन कार्ड बनाना होगा। इस पैन के जरिए आपको फाइनेंस से जुड़े सभी काम करने होंगे। HUF में परिवार के मुखिया को कर्ता माना जाता है। अन्य सभी परिवार के सदस्य होते हैं। जन्म या विवाह द्वारा किसी को परिवार में लाया जाता है, तो उसे भी HUF का सदस्य माना जाता है। इस तरह, आप एक व्यक्ति के रूप में HUF खाते में निवेश कर सकते हैं और टैक्स का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
HUF अधिनियम कैसे काम करता है?
HUF में आप एक व्यक्ति के रूप में निवेश कर सकते हैं और टैक्स रिबेट का दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कमाई को इसमें निवेश करते हैं, तो आप टैक्स रिबेट का फायदा नहीं उठा सकते। अब बात करते हैं कि टैक्स रिबेट का लाभ कैसे उठाया जाए? मान लीजिए आपकी आय 10 लाख रुपये सालाना है। आमतौर पर, यदि आप अपनी नौकरी के साथ कोई साइड बिजनेस शुरू करते हैं और उससे आप 5 लाख रुपये भी कमाते हैं, तो आप सीधे हाई टैक्स लिमिट (15 लाख) को पार कर जाएंगे। फिर, आपको उस 5 लाख पर टैक्स रीबेट नहीं मिलेगी क्योंकि आप पहले ही 10 लाख रुपये की आय पर फुल टैक्स रिबेट का लाभ उठा चुके हैं।
हालांकि, अगर आप एक HUF खाता खोलकर उसके नाम पर साइड बिजनेस चलाते हैं, तो 5 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाएगी। इसमें आपको 2.5 लाख रुपये की बेसिक टैक्स रिबेट मिलेगा। इसके अलावा, बचे 2.5 लाख रुपये पर 12,500 रुपये की छूट मिलती है, इसलिए टैक्स लायबिलिटी शून्य हो जाती है। हालांकि, ध्यान दें कि यदि आप अपनी सैलरी इस खाते में जमा करते हैं, तो आप टैक्स रिबेट का दावा नहीं कर सकते।
कौन सी टैक्स रिबेट मिलता हैं?
इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये का टैक्स रिबेट, जिसमें जीवन बीमा, एफडी, पीपीएफ, छोटी बचत योजनाएं, होम लोन और ELSS में निवेश शामिल हैं। आप HUF के नाम पर मकान खरीद सकते हैं, जिसके ब्याज भुगतान पर आपको धारा 24B के तहत 2 लाख की टैक्स छूट मिलेगी। अगर आप धारा 54F के तहत इक्विटी या इक्विटी फंड में निवेश करते हैं, तो हर साल 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी टैक्स फ्री है। इससे अधिक की किसी भी आय पर 10% टैक्स लगेगा। आप HUF के नाम पर 2 प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, जो टैक्स-फ्री होगी।