वित्त वर्ष 2023-24 खत्म होने में काफी कम समय बचा है। ऐसे में कुछ अहम कामों को निपटाना आपके लिए बेहद जरूरी है। हम आपको यहां कुछ ऐसे ही जरूरी कामों के बारे में बता रहे हैं:
एडवांस पेमेंट टैक्स
अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आपके पास 10,000 से ज्यादा टैक्स लाइबिलिटी है और आपने 15 मार्च 2023 से पहले एडवांस टैक्स डिपॉजिट नहीं किया है, तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 234सी के तहत ब्याज का भी भुगतान करना होगा। हालांकि, अगर आप अब भी 90 पर्सेंट टैक्स लाइबिलिटी का भुगतान कर देंगे, तो इस मामले में आप ब्याज की बचत कर सकते हैं।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स सेविंग
अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम का पालन कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स कानून के चैप्टर VIA के तहत कुछ टैक्स बचा सकते हैं, मसलन:
1. सेक्शन 80सी- इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत आप अपनी टैक्सबेल इनकम से 1,50,000 रुपये तक की छूट हासिल कर सकते हैं। इसके तहत म्यूचुअल फंडों के ELSS ऑप्शन, लाइफ इंश्योरेंस, यूलिप, ,सुकन्या समृद्धि स्कीम, NSC, टैक्स सेविंग FD आदि स्कीमों में निवेश किया जा सकता है।
2. सेक्शन 80सीसीडी (1बी)- एनपीएस (NPS) में निवेश करने पर इनकम टैक्स में अतिरिक्त 50,000 रुपये की टैक्स छूट की सुविधा भी मिलती है।
3. सेक्शन80डी- हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इमरजेंसी की सुरक्षा का अहम साधन बनकर सामने आया है। मेडिक्लेम की स्थिति में इनकम टैक्स के तहत 1,00,000 रुपये का अधिकतम बेनिफिट मिल सकता है।
3. फॉर्म 12बी समिट करें
अगर आप वेतनभोगी एंप्लॉयी हैं और आपने अपनी नौकरी बदली है, तो अपने टीडीएस (TDS) के सही कैलकुलेशन के लिए फॉर्म 12बी के जरिये अपने पिछले एंप्लॉयर से हासिल इनकम का ब्यौरा सबमिट करना नहीं भूलें। अगर आप अपने मौजूदा एंप्लॉयर को इस बारे में ब्यौरा नहीं देते हैं, तो वह जरूरत से कम टीडीएस काटेगा और रिटर्न फाइल करते समय आपको बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ सकता है।
पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि एकाउंट के लिए न्यूनतम डिपॉजिट
अगर आपके पास पीपीएफ खाता या सुकन्या समृद्धि खाता है, तो हर फाइनेंशियल ईयर के दौरान इन सभी खातों में कम से कम 250 रुपये जमा करने होंगे। अगर आप न्यूनतम रकम जमा नहीं करते हैं, तो आपका खाता अस्थायी तौर पर बंद हो सकता है।
वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ITR U
अगर आप वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न भरने से चूक गए हैं या रिटर्न भरने में कोई गलती हुई है, तो आपके पास 50 पर्सेंट अतिरिक्त टैक्स का भुगतान कर फॉर्म ITR U फाइल करने की अनुमति होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है और पेनाल्टी भी देना पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आप 25 पर्सेंट अतिरिक्त टैक्स के साथ 31 मार्च तक अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। 1 अप्रैल 2024 से अतिरिक्त टैक्स बढ़कर 50 पर्सेंट हो जाएगा।
6. फास्टैग KYC की समयसीमा
फास्टैग (FASTag) यूजर्स की चिंताओं को दूर करने के लिए NHAI ने 31 मार्च 2024 तक फास्टैग केवाईसी अपडेट करने की समयसीमा तय की है। FASTag यूजर्स को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनके केवाईसी डिटेल्स तय समयसीमा तक अपडेट कर दिए जाएं, नहीं तो उन्हें संबंधित चार्ज की दोगुनी रकम देनी होगी।
सेक्शन 43बी(एच)
सेक्शन 43बी(एच) को फाइनेंस एक्ट 2023 में पेश किया गया था। इस प्रावधान के तहत अगर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (MSME) से जुड़ी कोई भी बकाया रकम है और इसके लिए कोई लिखित समझौता नहीं है, तो इसका भुगतान 15 दिनों के भीतर कर दिया जाना चाहिए। लिखित समझौता होने की स्थिति में भुगतान 45 दिनों के भीतर होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर वित्त वर्ष 2023-24 में कारोबारी खर्चों को अस्वीकार किया जा सकता है।