उद्योग/व्यापार

यात्रियों को रनवे पर खाना खिलाने के मामले में कई एयरलाइंस और मुंबई एयरपोर्ट पर जुर्माना

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने स्पाइसजेट (SpiceJet) और एयर इंडिया (Air India) पर 30-30 लाख का जुर्माना लगाया है, जबकि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo Airlines) को 1.2 करोड़ रुपये जुर्माना भरने को कहा है। इंडिगो पर BCAS के अलावा DGCA ने भी 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

BCAS ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) पर भी 30 लाख का जुर्माना लगाया है। मुंबई एयरपोर्ट पर यह जुर्माना उस मामले में लगाया गया है, जिसमें देर होने वाली एक फ्लाइट के यात्री रनवे के पास खाना खा रहे थे। BCAS और DGCA ने मुंबई एयरपोर्ट पर क्रमशः 60 लाख और 30 लाख का जुर्माना लगाया है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को चार मामलों में दोषी पाया है- सुरक्षा बलों की तैनाती के बारे में झूठा बयान जारी करना, रैंप के सर्विलांस के लिए किसी वैकल्पिक व्यवस्था का नहीं होना और रैंप पर सुरक्षा उपायों को लागू करने में नाकाम रहना।

इसके अलावा, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने इंडिगो को 6 मामलों में दोषी पाया है, जिसमें घटना के बारे में DGCA को रिपोर्ट नहीं करना भी शामिल है। रैंप पर यात्रियों के बैठने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे गंभीरता से लिया था।

उन्होंने इस मामले पर मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक की थी और 16 जनवरी को BCAS ने इंडिगो और MIAL को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया था कि इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट दोनों ही स्थिति का अनुमान लगाने तथा एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए उचित सुविधा व्यवस्था करने में समय से पहले सक्रिय नहीं हुए। डीजीसीए ने कहा कि मुंबई एयरपोर्ट ने 17 जनवरी को कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया लेकिन यह संतोषजनक नहीं पाया गया।

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