लोकसभा चुनाव 2024 के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने इसके साथ ही एक और बड़ा निर्देश दिया है। आइए जानते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा है।
2 जून को करना होगा सरेंडर- कोर्ट
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
ED की दलीलें दरकिनार
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ED के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ED की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाएगी ED
बता दें कि कथित शराब घोटाले केस में ED अब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले से संबंधित अपनी चार्जशीट में ED ने AAP को भी आरोपी के रूप में नामित करने की तैयारी की है। एजेंसी की चार्जशीट में AAP के साथ-साथ इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता का भी नाम शामिल करने की रिपोर्ट्स हैं। यदि ऐसा होता है तो न सिर्फ AAP की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, बल्कि अरविंद केजरीवाल को भी तगड़ा झटका लग सकता है।
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