विशेष अदालत ने यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को 466.51 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में जमानत दे दी है। जिसके बाद राणा के चार साल बाद जेल से बाहर आने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ईडी ने कपूर को मार्च, 2020 में धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था।
मुंबई । यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को 466.51 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को जमानत दे दी। जमानत मंजूर होने के बाद अब राणा के चार साल बाद जेल से बाहर आने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कपूर को मार्च, 2020 में धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ बैंक में धोखाधड़ी से संबंधित आठ मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया था।
राणा को अब सभी मामलों में जमानत मिल गई है। कपूर के वकील राहुल अग्रवाल ने कहा कि वह उनकी रिहाई जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के लिए जमानत की औपचारिकताएं पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने कपूर को उनके और अवंता समूह के प्रवर्तक गौतम थापर के खिलाफ 466.51 करोड़ रुपये की हेराफेरी के लिए आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और जालसाजी में कथित तौर पर शामिल होने संबंधी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में जमानत दे दी है।
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
अन्य न्यूज़