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अदालत ने Tihar Jail में विचाराधीन कैदी की हत्या के मामले में चार व्यक्तियों को दोषी करार दिया

अदालत ने Tihar Jail में विचाराधीन कैदी की हत्या के मामले में चार व्यक्तियों को दोषी करार दिया

Tihar Jail

ANI

अधिकारियों ने बताया कि रामास्वामी एक विचाराधीन कैदी था जो हत्या और डकैती के आरोपों का सामना कर रहा था। उन्होंने बताया कि किसी भारी वस्तु से कई वार कर चार कैदियों ने उसकी हत्या कर दी।

राष्ट्रीय राजधानी की एक विशेष अदालत ने तिहाड़ जेल में एक कैदी की 2021 में हुई हत्या के सिलसिले में चार व्यक्तियों को दोषी करार दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

श्रीकांत रामास्वामी की चार कैदियों ने 14 मई 2021 को हत्या कर दी थी। मामले की जांच सीबीआई ने की थी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर मामले की जांच की जिम्मेदारी संभाली थी।

रामास्वामी की बहन ने हत्या की सीबीआई जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।
सीबीआई ने गहन जांच के बाद यहां अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।

अधिकारियों ने बताया कि रामास्वामी एक विचाराधीन कैदी था जो हत्या और डकैती के आरोपों का सामना कर रहा था। उन्होंने बताया कि किसी भारी वस्तु से कई वार कर चार कैदियों ने उसकी हत्या कर दी।
उन्होंने बताया कि परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे जिसके चलते घटना की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।



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