उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर जिले के थाना बिसरख में सुपरटेक बिल्डर के अध्यक्ष आरके अरोड़ा समेत पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।
थाना बिसरख के प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार ने सोमवार को बताया कि संजय सिंह नामक व्यक्ति की शिकायत पर आरके अरोड़ा और अन्य के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि सिंह ने सोमवार रात थाने में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि सुपरटेक बिल्डर के अध्यक्ष आरके अरोड़ा, प्रबंध निदेशक (एमडी) मोहित अरोड़ा,प्रबंधक (बिक्री) राजमंगल, योगेश गोस्वामी तथा एक अन्य निदेशक ने इको विलेज प्रथम में फ्लैट देने के नाम पर उससे 73.80 लाख रुपये ले लिए और उसे फ्लैट नहीं दिया।
कुमार ने बताया कि शिकायत पर भारतीय दंड संहिता धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात)के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
सुपरटेक बिल्डर के मालिक के खिलाफ नोएडा सहित विभिन्न जगहों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार भी किया चुका है।
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