PM Kisan Mandhan Yojana: देश के करोडों किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे ही केंद्र सरकार की एक योजना पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana) है। यह योजना छोटे सीमांत किसानों (Small and Marginal Farmers -SMF) किसानों को देखकर बनाई गई है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद घर बैठे किसानों को हर महीने 3000 रुपये पेंशन की गारंटी है। यह न्यूनतम पेंशन है। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान की पत्नी को पेंशन के रूप में 50 फीसदी हिस्सा मिलता है।
पारिवारिक पेंशन सिर्फ पति और पत्नी के लिए ही लागू है। इस योजना में बच्चे लाभार्थी के रूप में पात्र नहीं हैं। आइए आपको बताते हैं आप किस तरह से इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। 18 साल से 40 साल तक के कोई किसान इस योजना से जुड़ सकते हैं।
जानिए क्या है पीएम किसान मानधन योजना
पीएम किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों को मंथली पेंशन देने की योजना है। इसमें 60 साल की उम्र पार करने के बाद हर महीने 3,000 रुपये बतौर पेंशन मिलेगी। यानी साल भर में 36,000 रुपये मिलेंगे। आमतौर पर इसमें रजिस्ट्रेशन 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान करा सकते हैं। वहीं उन्हें अपनी उम्र के हिसाब से इस योजना में हर महीने पैसे जमा करना होता है। इस योजना में हिस्सा लेने के लिए 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक जमा किए जा सकते हैं। कितने रुपये जमा करना है, यह किसान की उम्र पर निर्भर करता है। किसान की मृत्यु होने पर पत्नी को हर महीने 1500 रुपये पेंशन मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए फिलहाल 19,47,588 किसान रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।
जानिए कैसे उठाएं योजना का फायदा
अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ बातों को जानना बेहद जरूरी है। इस योजना का फायदा वही उठा सकते हैं। जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेतों की खसरा खतौनी, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो का होना जरूरी है।