मणिपुर सरकार ने शनिवार को मणिपुर संसदीय क्षेत्र के पहले चरण के चुनाव के कारण 17 अप्रैल की शाम 4 बजे से 19 अप्रैल की शाम 4 बजे तक पूरे मणिपुर राज्य में “शुष्क दिवस” घोषित किया है। वहीं, दूसरे चरण के चुनाव के लिए 24 अप्रैल की शाम 4 बजे से 26 अप्रैल की शाम 4 बजे तक और वोटों की गिनती के कारण 4 जून को शुष्क दिन रहेगा। मणिपुर की दो लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को चुनाव होंगे। मतगणना 4 जून, 2024 को होगी।
मणिपुर के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क आयुक्त एनजी रोमन सिंह ने शनिवार को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 सी के अनुसरण में और पूर्वी बंगाल और असम उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1910 की धारा 17 (3) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए शुष्क दिवस घोषित किया जा रहा है, जो मणिपुर राज्य में विस्तारित है।
इसके अलावा, 48वें सदन की समाप्ति के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर होटलों, भोजनालयों, शराबखानों, दुकानों या किसी अन्य स्थान पर, सार्वजनिक या सार्वजनिक रूप से कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या नशीला शराब पदार्थ बेचा, दिया या वितरित नहीं किया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि मतदान क्षेत्रों में मतदान के समापन के लिए समय निर्धारित किया गया है। आदेश में छूट प्राप्त श्रेणियों सहित सभी 57 शराब लाइसेंस धारकों को शामिल किया गया है।
जंगलों और बर्फ से ढके पहाड़ों को पार करते हुए, जीवन रक्षक जैकेट पहनकर नदियों से होकर गुजरते हुए, मीलों तक पैदल यात्रा करते हुए और घोड़ों तथा हाथियों पर ईवीएम ले जाते हुए, निर्वाचन आयोग के दल देश के कोने-कोने में, दूरस्थ क्षेत्रों में और सबसे दुर्गम स्थानों तक पहुंचते हैं ताकि कोई भी मतदाता मताधिकार से वंचित न रह जाए। समुद्र तल से 15,000 फुट ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र से लेकर एक टापू में शिपिंग कंटेनर में बनाए गए बूथ तक, आयोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है।