झारखंड (Jharkhand) के पूर्व मुख्यमंत्री और JMM नेता हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को हाई कोर्ट (High Court) से भी राहत नहीं मिली। खबर है कि गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने ED से जवाब मांगा है। HC ने 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। सोरेन ने कथित भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। इससे पहले, कथित भूमि घोटाला मामले में शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय की पांच दिन की हिरासत में भेज दिया था।
सोरेन की पैरवी कर रहे महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सोमवार को यह जानकारी दी। प्रवर्तन निदेशालय ने सोरेन को धनशोधन के मामले में पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था। महाधिवक्ता ने कहा, “ED (प्रवर्तन निदेशालय) की कार्रवाई के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी।” हाई कोर्ट ने निदेशालय को सोरेन की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कथित भूमि घोटाला मामले में कई समन जारी किए जाने और बुधवार रात कई घंटों की पूछताछ के बाद ED ने JMM प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच झारखंड में सियासी उठापटक के बीच चंपई सोरेन ने शुक्रवार को रांची के राजभवन में झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
सोमवार को झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अपना बहुमत साबित करना है। इसके लिए विधानसभा में फ्लोर टेस्ट चल रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अदालत की मंजूरी के बाद इसमें शामिल होने विधानसभा पहुंचे।
हेमंत सोरेन की शिकायत के खिलाफ ED भी पहुंची हाई कोर्ट
उधर प्रवर्तन निदेशालय ने भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शिकायत के आधार पर अपने अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती देते हुए झारखंड होई कोर्ट का रुख किया है। सोरेन ने अपनी FIR में जांच एजेंसी पर “उत्पीड़न” करने और उनके पूरे समुदाय को “बदनाम” करने का आरोप लगाया गया है।
बुधवार को, हेमंत सोरेन ने जांच एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की और आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उन्हें और उनके पूरे समुदाय को ‘परेशान’ और ‘बदनाम’ करने की कोशिश की।