इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कभी कोई नोटिस मिला है और यह सोचकर परेशान हो गए हैं कि कहीं गलती से कोई जुर्माना ना लग जाए? घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यह जांचें कि डिपार्टमेंट के जरिए भेजा गया नोटिस असली है या नकली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक आसान प्रक्रिया शुरू की है जिससे आप घर बैठे ही यह पता लगा सकते हैं कि आपको मिला नोटिस असली है या नहीं?
आम तौर पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी कमी या गलती की सूचना देने के लिए आपको नोटिस भेजता है। ऐसे में घबराहट की बजाय पहले नोटिस की सत्यता की जांच करनी चाहिए। आइए, यह जांच करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया को समझते हैं:
ईमेल आईडी की जांच करें
सबसे पहले यह देखें कि नोटिस किस ईमेल आईडी से भेजा गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने सभी कम्युनिकेशन अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से ही भेजता है। यह आईडी @incometax.gov.in पर खत्म होती है, उदाहरण के लिए intimations@cpc.incometax.gov.in जैसी। अगर नोटिस किसी अन्य ईमेल आईडी से आया है तो सावधान हो जाएं, यह नकली हो सकता है।
वेबसाइट पर जाकर नोटिस को प्रमाणित करें
अगर ईमेल आईडी सही है, तो फिर भी सतर्क रहें। असली नोटिस की जांच करने के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक का पैनल दिखाई देगा। यहां आपको उस सेक्शन पर क्लिक करना होगा जो ‘इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी नोटिस/आदेश को प्रमाणित करें’ जैसा दिखता है। इस सेक्शन पर क्लिक करने के बाद, आप नीचे बताए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।
A. यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नंबर नहीं है तो आपको पैन, डॉक्यूमेंट का प्रकार, असेसमेंट ईयर, मोबाइल नंबर, नोटिस या आदेश जारी करने की डेट दर्ज करनी होगी। याद रखें कि यह केवल 2011-12 और उसके बाद के निर्धारण वर्षों के लिए मान्य है।
B. यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नंबर है तो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
दूसरे स्टेप में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक छह अंकों का ओटीपी (OTP) आएगा।
जमा करने के लिए आगे बढ़ने के लिए ओटीपी दर्ज करें।
यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो सिस्टम ‘दिए गए मापदंडों के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं मिला’ प्रदर्शित करेगा। अन्यथा, सिस्टम डॉक्यूमेंट/सूचना के प्रकार के आधार पर जो भी विवरण उपलब्ध हैं उन्हें प्रदर्शित करेगा।
इस आसान प्रक्रिया का उपयोग करके आप कुछ ही मिनटों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए भेजे गए नोटिस की सत्यता की जांच कर सकते हैं। अगर नोटिस असली है, तो विभाग के जरिए बताए गए निर्देशों का पालन करें।