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Gyanvapi Case: ASI की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष, इस कारण वजूखाना की सीलिंग हटाने की किया आग्रह

Gyanvapi Case: ASI की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष, इस कारण वजूखाना की सीलिंग हटाने की किया आग्रह

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष मे सुप्रीमकोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसके तहत ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाना एरिया को सीलिंग से हटाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे वर्ष 2022 में सील कर दिया था। अपनी याचिका में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि ‘शिवलिंग’ को बिना नुकसान पहुंचाए वजूखाना में बड़े पैमाने पर एक और सर्वे के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को मंजूरी दी जाए। बता दें कि ASI की रिपोर्ट में कई बड़े दावे किए गए हैं और इसके सामने आने के बाद हिंदू पक्ष ने यहां मंदिर होने का दावा किया है।

विहिप ने ASI रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष से कही ये बात

एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने शनिवार को इस जगह को हिंदू पक्ष को सौंपने को कहा। विहिप का दावा है कि एएसआई के सर्वे ने इस बात को फिर साबित किया कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद को एक मंदिर को ढहाकर बनाया गया था। एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद विहिप ने इसे अब एक हिंदू मंदिर घोषित करने की मांग की है और मुस्लिमों से इसे हिंदू को सौंपने को कहा है। इसके अलावा विहिप ने अब तक वजूखाना कहे जाने वाले एरिया में पाए गए ‘शिवलिंग’ की सेवा पूजा को मंजूरी देने की मांग की है।

विहिप के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार का कहना है कि ASI ने जो तथ्य जुटाए हैं, उससे यह साबित होता है कि आजादी के दिन भी यहां हिंदू मंदिर था।  उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की धारा 4 के अनुसार भी इस जगह को हिंदू मंदिर घोषित किया जाना चाहिए। विहिप ने मस्जिद का देखभाल करने वाली इंतेजामिया समिति से भी आग्रह किया कि वह ज्ञानवापी मस्जिद को ‘सम्मानपूर्वक किसी अन्य जगह पर स्थापित’ करने और काशी विश्वनाथ की मूल जगह हिंदू समाज को सौंपने पर राजी हो जाए।

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