गोदरेज प्रॉपर्टीज (Godrej Properties) को महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) ने तगड़ा झटका दिया है। महारेरा ने गोदरेज प्रॉपर्टीज की गोदरेज ग्रीनव्यू हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड (Godrej Greenview Housing Private Limited) को एक ग्राहक को अधिक पैसे लौटाने को कहा है। अजीत डाभाडे ने मुंबई के पास ठाणे में गोदरेज एमेराल्ड प्रोजेक्ट में 92 लाख रुपये का एक अपार्टमेंट बुक किया था। इस बुकिंग को कैंसल करने से जुड़े मामले में महारेरा ने गोदरेज ग्रीनव्यू हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड से अजीत को 5 फीसदी की बजाय सिर्फ 2 फीसदी काटकर बाकी पैसे लौटाने को कहा है। इसके लिए कंपनी को 45 दिनों का समय दिया गया है।
क्या है पूरा मामला
अजीत धाबाडे ने करीब पांच साल पहले जून 2019 में 92.17 लाख रुपये का एक फ्लैट बुक किया था। इसके लिए अजीत ने 5 लाख रुपये की बयाना राशि दी थी। हालांकि स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के लिए लोन से जुड़ी दिक्कतों के चलते बुकिंग कैंसल करने का फैसला कर लिया। इसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अजीत के पूरे पैसो को जब्त कर लिया जो उन्होंने बुकिंग के लिए दिया था। इसे लेकर अजीत ने महारेरा में शिकायत कर दी। इसी शिकायत पर महारेरा ने अब फैसला सुनाया है। अजीत का आरोप है कि उन्हें लोन का पूरा पैसा नहीं मिला जिसके चलते वह अपार्टमेंट को लेकर अपनी अपनी योजना पर आगे नहीं बढ़ सके। रियल एस्टेट कंपनी ने 2021 में अजीत से कहा कि वह बकाए ब्याज को कम करने के लिए तैयार है लेकिन फिर भी अजीत ने बुकिंग रद्द का फैसला नहीं बदला तो गोदरेज प्रॉपर्टीज ने उसके बयाना राशि को जब्त कर लिया।
MahaRERA ने जब्ती को कहा गलत
महारेरा ने 11 मार्च 2024 को जारी अपने फैसले में कहा कि रियल एस्टेट डेवलपर ने पूरे पैसे को जो जब्त किया है, वह रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (RERA) के प्रावधानों के तहत गैरकानूनी है। महारेरा ने स्पष्ट किया कि बुकिंग एप्लीकेशन फॉर्म में 5% तक की राशि जब्त करने की बात कही गई है, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज ने जो कार्रवाई की, वह कानूनी सीमा से अधिक है। महारेरा के मुताबिक कंपनी ने पूरा पैसा जब्त कर लिया जो फ्लैट की वैल्यू से 5 फीसदी से अभी अधिक है तो ऐसे में कंपनी का कदम गैरकानूनी है। इसके अलावा महारेरा ने अगस्त 2022 के अपने आदेश को बरकरार रखा, जिसमें बुकिंग कैंसल करने के मामलों में अधिकतम 2% जब्त करने की अनुमति दी गई थी। अथॉरिटी ने जोर देकर कहा कि यह फैसला गोदरेज एमेराल्ड समेत पहले से रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स पर भी लागू हैं।