EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधार को डॉक्यूमेंट की लिस्ट से बाहर कर दिया है। EPFO भारत के लेबर और रोजगार मंत्रालय का हिस्सा है। ईपीएफओ ने आधार को जन्म तिथि (Date of Birth) के लिए स्वीकार की जाने वाली डॉक्यूमेंट की लिस्ट से बाहर कर दिया है। अब ईपीएफओ में आधार को डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर नहीं लिया जाएगा। आपको इसकी जगह कोई और डॉक्यूमेंट देना होगा। UIDAI से मिले लेटर के मुताबिक जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार को डॉक्यूमेंट की लिस्ट से हटाने की जरूरत है। आधार को जन्मतिथि में सुधार के लिए स्वीकार्य डॉक्यूमेंट की सूची से हटाया जा रहा है।
EPF अकाउंट में जन्मतिथि बदलने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार का जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र।
किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय की जारी मार्कशीट। स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल ट्रांसफर प्रमाणपत्र (टीसी)/एसएससी प्रमाणपत्र जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हो।
केंद्र/राज्य सरकार संगठनों के सर्विस रिकॉर्ड पर आधारित प्रमाणपत्र।
सदस्य के मेडिकल चेकअप के बाद सिविल सर्जन का जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र।
आईटी विभाग का पैन
केंद्रीय/राज्य पेंशन पेमेंट आदेश
केंद्र/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार/पीएसयू द्वारा जारी सीजीएचएस/ईसीएचएस/मेडी-क्लेम कार्ड जिसमें फोटो और जन्मतिथि हो
सरकार का जारी किया गया एड्रेस प्रूफ।
UIDAI ने DOB प्रूफ के लिए आधार के बारे में कही ये बात?
आधार को इसकी स्पेशिएलिटी के कारण आधार धारक के लिए पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इसे आईडी का एक रूप बनाता है। हालांकि, इसका इस्तेमाल जन्मतिथि (DoB) प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है। आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की जारी की गई 12 अंकों की पर्सनल पहचान संख्या है। यह नंबर भारत में कहीं भी, पहचान और पते के प्रमाण के रूप में काम करता है।