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delhi mayor election supreme court, दिल्ली मेयर चुनाव मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CJI ने कहा- 3 फरवरी को करेंगे सुनवाई – supreme court agrees to listen plea on 3rd february filed regarding delhi mayor election row

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नई दिल्ली: मेयर चुनाव मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी को सुनवाई का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कीअगुवाई वाली बेंच के सामने आम आदमी पार्टी नेता व मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की ओर से यह मुद्दा उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई गई कि मेयर पद के चुनाव टाइम बाउंड तरीके से सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया जाए। चीफ जस्टिस ने शुक्रवार को को मामला उठाए जाने के बाद कहा कि वह मामले को 3 फरवरी को सुनवाई के लिए लिस्ट करने का निर्देश देते हैं।

चीफ जस्टिस के सामने आप की मेयर कैंडिडेट ओबेरॉय की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने यह मामला उठाया और कहा कि दिल्ली मेयर चुनाव समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि वह 3 फरवरी को सुनवाई करेंगे। आप की मेयर प्रत्याशी डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने समयबद्ध तरीके से चुनाव की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आप का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर मेयर चुनाव में देरी करवा रही है ताकि एमसीडी पर केंद्र के माध्यम से उनका कंट्रोल बना रहे। गौरतलब है कि एमसीडी चुनाव के परिणाम 7 दिसंबर को आए थे और अभी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने बाकी है।

गौरतलब है कि पिछले मंगलवार को मेयर पद का चुनाव नहीं हो पाया था। एलजी द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी ने सदन की बैठक तब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था जब बैठक के दौरान कुछ पार्षदों ने हंगामा किया था। इसके बाद यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। नव निर्वाचित पार्षदों की पहली बैठक 6 जनवरी को हुई थी लेकिन तब भी हंगामे के कारण बैठक स्थगित हो गई थी। इसके बाद 24 जनवरी को सदन की बैठक हुई इस दिन मेयर का चुनाव होना निश्चित था लेकिन पार्षदों के हंगामे के बाद बैठक स्थगित हो गई।

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