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Delhi Excise Policy Case: अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाई

Delhi Excise Policy Case: आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कथित शराब घोटाले के सिलसिले में ED और CBI द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में आम आदमी पार्टी (AAP) के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी। जज स्वर्णकांता शर्मा ने दोनों जमानत याचिकाओं पर आदेश सुनाए।

हाई कोर्ट ने 14 मई को AAP नेता, सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। बहस के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दलील दी थी कि वह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली चार्जशीट में आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपी बनाएगी।

ED ने AAP को बनाया आरोपी

17 मई को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया और आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया। सिसोदिया के लिए जमानत का अनुरोध करते हुए उनके वकील ने कहा था कि ईडी और सीबीआई अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और मुकदमे के जल्द समापन की कोई संभावना नहीं है।

ED और CBI दोनों ने इस आधार पर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया है कि मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी करने के लिए आरोपियों द्वारा ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। सिसोदिया के लिए जमानत का अनुरोध करते हुए उनके वकील ने कहा था कि केंद्रीय एजेंसियां अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में लोगों को गिरफ्तार कर रही है और मुकदमे के जल्द समापन की कोई संभावना नहीं है।

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दिल्ली शराब घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और AAP नेता संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया था। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। जबकि केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 मई तक अंतरिम जमानत पर हैं। उन्हें 2 मई को फिर तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है।

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