Budget 2024: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को बजट पेश करेंगी। इस बजट से टैक्सपेयर्स को कई उम्मीदें हैं। निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में किसी बड़े ऐलान से वैसे तो इनकार किया है लेकिन आम आदमी को ये उम्मीद अभी तक बनी हुई है कि इनकम टैक्स के मोर्चे पर कुछ राहत मिल सकती है। ऐसे में पुराना इनकम टैक्स स्लैब बढ़ेगा या नहीं, नए स्लैब को और आकर्षक बनाए जाने के लिए क्या और कदम उठाए जा सकते हैं। इसी पर हमारे साथ ICAI के पूर्व चेयरमैन और डायरेक्ट टैक्स के एक्सपर्ट अमरजीत चोपड़ा ने बातचीत की।
क्या पुराने टैक्स में बदलाव की है गुंजाइश
बजट में हर कोई चाहता है कि पुराने इनकम टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव किया जाए। उसे नए टैक्स रीजिम की तरह टैक्सेबल इनकम की लिमिट को 7 लाख कर दिया जाए। सरकार का फोकस है कि टैक्सपेयर्स नए टैक्स रीजीम को चुने, तो ऐसे में पुराने टैक्स रीजीम में बदलाव की गुंजाइश कम है। सरकार भी इनकम टैक्स से होने वाली इनकम को भी कम नहीं करना चाहेगी। तो सरकार को दोनों तरफ बैलेंस बनाकर चलना होगा।
टैक्सपेयर्स की उम्मीदें यहीं हैं कि पुराने टैक्स रीजीम में लिमिट को बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा होने की गुंजाइश कम है। ज्यादातर टैक्सपेयर्स यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इसकी लिमिट बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दे।
होम लोन पर मिलनी चाहिए छूट
रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने और लोगों के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए सरकार को होम लोन पर मिलने वाली छूट को बढ़ाने की जरूरत है। सरकार को होम लोन इंटरेस्ट पर मिलने वाली छूट को बढ़ाकर पांच लाख तक करने की जरूरत है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। साथ ही लोग अपना घर खरीदने के लिए और प्रेरित होंगे।
नए टैक्स रीजीम में थोड़े बदलाव की है जरूरत
होम लोन लेने वाला सैलरी क्लास पुराने टैक्स रीजीम से नए टैक्स रीजीम में जानें से हिचक रहे हैं। ऐसे में सैलरी क्लास को टारगेट करने के लिए सरकार को क्या करना चहिए। इस पर उन्होंने कहा कि सरकार को नए टैक्स रीजीम में होम लोन टैक्सपेयर्स के लिए छूट को शामिल करना चाहिए। इससे ज्यादा लोग नए टैक्स रीजीम की तरफ जाना चाहेंगे।