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Brij Bhushan Singh Case: बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में झटका, कोर्ट ने दोबारा जांच की मांग ठुकराई, अब 7 मई को तय होंगे आरोप

Delhi Court Rejects Brij Bhushan Singh Plea: बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की एक अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने बृजभूषण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों की ओर से उनके ऊपर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की दोबारा जांच कराने की मांग की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अब अगली सुनवाई 7 मई को होगी और उस दिन आरोप तय किए जाएंगे। इससे पहले कोर्ट ने बीजेपी सांसद की ओर से दाखिल याचिका करने के बाद 18 अप्रैल को उनके खिलाफ आरोप तय करने के मामले में आदेश को टाल दिया था।

बृजभूषण शरण सिंह ने याचिका में दावा किया था कि वह उन घटनाओं में से एक घटना के दिन देश में नहीं थे, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके साथ कुश्ती संघ के ऑफिस में गलत व्यवहार हुआ। उन्होंने कोर्ट से मांग किया कि वह पुलिस को घटना की कथित तारीख 7 सितंबर 2022 को भारतीय कुश्ती संघ के ऑफिस में उनकी मौजूदगी को लेकर जानकारी जुटाने का निर्देश दे।

याचिका में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया वह उस दिन देश के बाहर थे। ऐसे में इस मामले की नए सिरे से जांच की जरूरत है। साथ ही उन्होंने इस मामले में दिल्ली पुलिस से एक कुश्ती कोच के कॉल रिकॉर्ड निकालने का निर्देश देने की भी मांग की। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एपीपी अतुल श्रीवास्तव ने याचिका का विरोध किया था और कहा था कि इसे काफी देरी से दायर किया गया है।

उन्होंने तर्क दिया था कि आवेदन आगे की जांच की मांग करने जैसा है और इसके कानूनी निहितार्थ होंगे जिन पर बहस करनी होगी। वहीं महिला पहलवानों की ओर पेश वकील ने कहा था कि यह याचिका केस को लटकाने की रणनीति से दाखिल किया गया है और वे सीआरपीसी की धारा 207 के तहत पहले भी इन डॉक्यूमेंट्स की मांग कर सकते थे।

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 6 बार के सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में 15 जून को आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत चार्जशीट दाखिल किया था।

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