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Bengal Teacher Recruitment Case: 25 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत, नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर लगी सुप्रीम रोक, 16 जुलाई से SC करेगा रेगुलर सुनवाई

Bengal Teacher Recruitment Case: 25 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत, नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर लगी सुप्रीम रोक, 16 जुलाई से SC करेगा रेगुलर सुनवाई

Bengal Teacher Recruitment Case

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मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि चूंकि टेंटेड अप्वाइंटमेंट को अलग किया जा सकता है, इसलिए नियुक्तियों को पूरी तरह से रद्द करना नासमझी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल के सरकारी और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अमान्य कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि चूंकि टेंटेड अप्वाइंटमेंट को अलग किया जा सकता है, इसलिए नियुक्तियों को पूरी तरह से रद्द करना नासमझी होगी। 

हालाँकि, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि अवैध नियुक्तियों का वेतन वापस करना होगा। इसने सीबीआई को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मामले की जांच जारी रखने की भी अनुमति दी। हालांकि, अदालत ने जांच एजेंसी से कहा कि उम्मीदवारों या अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।

हमारा विचार है कि मामले का शीघ्र निपटान न्याय के हित में होगा, हम दिए गए अंतरिम संरक्षण को जारी रखते हैं। स स्पष्ट शर्त के अधीन कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से नियुक्त पाया गया है और वर्तमान के परिणाम के रूप में जारी रखा गया है।  अवैध नियुक्ति मामले में वेतन वापसी का निर्देश भी दिया है। मामले में 16 जुलाई को विस्तृत सुनवाई होगी.16 जुलाई से कोर्ट रेगुलर सुनवाई करेगा. बीती सुनवाई में कोर्ट ने भर्ती को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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