Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई की खबर मिलते ही आम आदमी पार्टी (AAP) में जश्न का माहौल है। राजधानी दिल्ली में AAP कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस पहुंचकर जश्न मना रहे हैं। खुशी से लबरेज कार्यकर्ताओं ने डांस किया और ‘जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल जी छूट गए’ जैसे नारे लगाए। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद AAP नेता एवं दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम पूरी दिल्ली, पूरे देश के लोगों और पार्टी की ओर से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देकर इस तानाशाही के अंधकार युग में एक रोशनी जलाई है।
उन्होंने कहा कि आज पूरी दिल्ली और पूरा देश खुश है। आज संविधान और सत्य की जीत हुई है। गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश से प्यार करने वालों के लिए उम्मीद की किरण है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के लिए शीर्ष अदालत को धन्यवाद।
वहीं, इस दौरान केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद AAP नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला सत्य, लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद देश में तानाशाही खत्म हो जाएगी।
केजरीवाल को 1 जून तक मिली जमानत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा।
पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें 5 जून तक अंतरिम जमानत दी जाए। 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए सातवें और अंतिम चरण के तहत मतदान होगा। जबकि मतगणना 4 जून को होगी। न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के कारणों का विवरण बाद में दिया जाएगा।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने चुनाव प्रचार के आधार पर आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पीठ ने कहा कि ED की प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) अगस्त 2022 में दर्ज की गई थी। जबकि मुख्यमंत्री को इस साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया।