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Anand Mohan Singh :सुप्रीम कोर्ट में रिहाई में छूट पर सरकार को मिली मियाद से पहले आनंद मोहन मिले Cm नीतीश से – Anand Mohan Singh: Anand Mohan Met Cm Nitish Kumar; After Hearing In The Supreme Court, Bihar News In Hindi

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Anand Mohan Singh: Anand Mohan met CM Nitish Kumar; After hearing in the Supreme Court, Bihar News in Hindi

आनंद मोहन सिंह
– फोटो : Self

विस्तार

अस्पताल से निकले लालू प्रसाद और जेल से बाहर आए आनंद मोहन, दोनों अब बिहार की राजनीति में तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। एक दिन पहले लालू प्रसाद अपने पुराने सहयोगी शिवानंद तिवारी की पत्नी को श्रद्धांजलि देने पहुंच गए और अब आनंद मोहन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनौपचारिक मुलाकात करने। आईएएस अधिकारी जी. कृष्णैय्या हत्याकांड के दोषी बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन को नियम बदल रिहा करने का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कृष्णैय्या की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई को अवैध करार देने की अपील की थी, जिसमें सरकार को लिखित जवाब के लिए अंतिम मियाद मिली हुई है।

आनंद बोले- यह केवल शिष्टाचार मुलाकात

इधर, इस मुलाकात के बाद आनंद मोहन ने कहा कि यह केवल शिष्टाचार मुलाकात थी। मुलाकात के दौरान आनंद मोहन के साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। इससे पहले मंगलवार को आऩंद मोहन ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। वहीं इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारी में हलचल मच गई है। राजनीतिक पंडितो का मानना है कि नियम में बदलाव को आनंद मोहन को जेल से निकाल कर नीतीश कुमार पहले ही उन्हें अपने पाले में ले चुके हैं। हाल में ही आनंद मोहन ने अपने भाषण के दौरान जिस तरह से भाजपा पर हमला बोला था, उससे यह साफ हो गया कि आने वाले समय में कौन किसके पाले में रहेगा। 

जानिए, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ था

बता दें कि पूर्व IAS अधिकारी जी. कृष्णैया हत्याकांड के दोषी बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन मामले में 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिवंगत IAS की पत्नी उमा कृष्णैया ने छूट दिलाने के लिए प्रावधान बदलने के बिहार की नीतीश सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू भी हुई, लेकिन राज्य सरकार की ओर से लिखित जवाब के लिए समय की मांग की गई और कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी। कोर्ट ने अगली सुनवाई एक अगस्त को करने की तारीख दी है। कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार को एक अगस्त को जवाब दाखिल कर देना है। इससे बाद इस नाम पर समय नहीं मिलेगा। 

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