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मैतेई पर जिस आदेश से मणिपुर सुलगा, उसे हाई कोर्ट ने हटा दिया

Manipur HC

Prabhasakshi

न्यायमूर्ति गोलमेई गाइफुलशिलू की पीठ ने कहा कि यह निर्णय कानून की गलत धारणा के तहत पारित किया गया था क्योंकि याचिकाएं तथ्य और कानून की उनकी गलत धारणा के कारण उक्त रिट याचिका की सुनवाई के समय अदालत को उचित सहायता देने में विफल रहीं।

मणिपुर उच्च न्यायालय ने अपने विवादास्पद 27 मार्च, 2023 के आदेश से एक पैराग्राफ हटा दिया है जिसमें राज्य सरकार को मैतेई समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति के दर्जे पर एक सिफारिश भेजने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश के कारण मणिपुर में बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा हुई थी, आदिवासी कुकी समुदाय ने अदालत के निर्देश का विरोध किया था। न्यायमूर्ति गोलमेई गाइफुलशिलू की पीठ ने कहा कि यह निर्णय कानून की गलत धारणा के तहत पारित किया गया था क्योंकि याचिकाएं तथ्य और कानून की उनकी गलत धारणा के कारण उक्त रिट याचिका की सुनवाई के समय अदालत को उचित सहायता देने में विफल रहीं।

न्यायमूर्ति गाइफुलशिलु ने कहा कि यह आदेश महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत था, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि अदालतें एसटी सूची को संशोधित, संशोधित या परिवर्तित नहीं कर सकती हैं। उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिए अपने फैसले में निर्देश दिया। तदनुसार, पैरा संख्या 17 (iii) में दिए गए निर्देश को हटाने की जरूरत है और तदनुसार हटाने का आदेश दिया जाता है। फैसले में अब हटाए गए पैरा में कहा गया है: पहला प्रतिवादी मीतेई/मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर शीघ्रता से, अधिमानतः प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर विचार करेगा।

पिछले साल अक्टूबर में उच्च न्यायालय ने मणिपुर में आदिवासी संगठनों को 27 मार्च के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दी थी। इसके बाद, ऑल मणिपुर ट्राइबल यूनियन द्वारा एक अपील दायर की गई। इस साल 20 जनवरी को, मणिपुर उच्च न्यायालय ने अपने 27 मार्च के आदेश को संशोधित करने की मांग वाली एक समीक्षा याचिका स्वीकार कर ली और केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर उनकी प्रतिक्रिया मांगी। 

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