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चुनाव आयोग से मिला TMC प्रतिनिधिमंडल, निष्क्रिय आधार का उठाया मुद्दा, जानें क्या मिला जवाब

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ANI

चुनाव आयोग ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि आधार कार्ड नहीं होने पर मतदाताओं को उनके मताधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोका जाएगा।

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीएमसी) के सांसदों के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में आधार नंबरों को निष्क्रिय करने के मुद्दे को उठाने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की और यह सुनिश्चित किया कि सुनिश्चित करें कि प्रभावित लोगों को आगामी आम चुनावों में मतदान करने से न रोका जाए। चुनाव आयोग ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि आधार कार्ड नहीं होने पर मतदाताओं को उनके मताधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोका जाएगा। 

राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को बताया कि, “पश्चिम बंगाल में हजारों लोगों के आधार कार्ड कानून की उचित प्रक्रिया के बिना निष्क्रिय कर दिए गए हैं और/या हटा दिए गए हैं।” उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी के मुताबिक आज भी 500 आधार नंबर निष्क्रिय कर दिए गए हैं. ये गैरकानूनी है. नियमों के अनुसार, यदि आधार निष्क्रिय कर दिया जाता है, तो एक क्षेत्रीय जांच होनी चाहिए और प्रभावित लोगों को सुनने का मौका दिया जाना चाहिए। इसके बिना, यह अवैध है। हमने चुनाव आयोग से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि आधार कार्ड की स्थिति के बावजूद, कृपया यह सुनिश्चित करें कि लोगों को मतदान करने से न रोका जाए यदि उनके पास मतदाता कार्ड या राशन कार्ड जैसे अन्य प्रकार के आईडी हैं। 

तृणमूल कांग्रेस सांसद ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमें धैर्यपूर्वक सुना और कहा कि आधार के निष्क्रिय होने के कारण किसी को भी मतदान करने से नहीं रोका जाएगा। चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में, टीएमसी ने कहा कि जमालपुर के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) ने कहा कि अभुजती 1 और जौग्राम पंचायत में लोगों को उनके आधार नंबरों को निष्क्रिय करने के बारे में नोटिस मिला था।आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के अनुसार, आधार को या तो हटाया जा सकता है (स्थायी) या निष्क्रिय किया जा सकता है (अस्थायी)। दोनों मामलों में, एक फ़ील्ड जांच “हो सकती है” जिसमें प्रभावित लोगों की सुनवाई शामिल हो सकती है।

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