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जीतू पटवारी के बचाव में उतरे अरुण यादव, कहा- ‘अगर इमरती देवी आहत हुई हैं तो पार्टी उनसे माफी मांगती है’

जीतू पटवारी के बचाव में उतरे अरुण यादव, कहा- ‘अगर इमरती देवी आहत हुई हैं तो पार्टी उनसे माफी मांगती है’

कांग्रेस नेता अरुण यादव- India TV Hindi

Image Source : FILE-ANI
कांग्रेस नेता अरुण यादव

भोपालः प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की तरफ से बीजेपी नेता इमरती देवी पर दिए गए विवादित बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। इस बीच पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने जीतू पटवारी का बचाव करते हुए कहा कि उनका बयान तोड़–मरोड़कर पेश किया गया है। किसी को आहत करने की उनकी कोई मंशा नही थी। इमरती देवी बहुत सीनियर नेता हैं। पहले वह कांग्रेस में ही थी। मंत्री थी, हमारी बड़ी बहन हैं। अगर वह आहत हुई हैं तो पूरी पार्टी उनसे माफी मांगती है।

कार्यकर्ताओं से मिले अरुण यादव

दरअसल, अरुण यादव शुक्रवार को कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन मे खंडवा दौरे पर पहुंचे थे। जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में कार्यकर्ताओं के साथ वन टू वन चर्चा की और चुनावी रणनीति बनाई। उन्होंने तमाम मुद्दों पर पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उन्हें दिशा निर्देश दिया। 

पटवारी ने मांगी माफी

पटवारी ने टिप्पणी पर खेद व्यक्त करते हुए शुक्रवार तड़के करीब तीन बजे ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘मेरे एक बयान को तोड़-मरोड़ कर गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। मेरा इरादा सिर्फ सवाल का जवाब देने से बचना था। इमरती जी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। बड़ी बहन मां के समान होती है। यदि फिर भी किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। वहीं, एक वीडियो संदेश में इमरती देवी ने कहा कि वह भगवान से कांग्रेस नेताओं को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करती हैं।  

पटवारी के खिलाफ केस दर्ज

बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई की नेता इमरती देवी के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया। पटवारी की टिप्पणी से विवाद पैदा हो गया और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सत्तारूढ़ दल बीजेपी के अन्य नेताओं ने इसकी आलोचना की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) निरंजन शर्मा ने कहा कि पटवारी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करना) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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रिपोर्ट- प्रतीक मिश्र

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