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Chandigarh Mayor Polls: ‘8 वोटों को वैध मान कर दोबारा की जाए गिनती’, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

Chandigarh Mayor Polls: ‘8 वोटों को वैध मान कर दोबारा की जाए गिनती’, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम आदेश।- India TV Hindi

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चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम आदेश।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में विवाद को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायिक अधिकारी से उन आठ मतपत्रों को दिखाने के लिए कहा जिन्हें चुनाव के दौरान अमान्य कर दिया गया था। मतपत्रों को देखने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अवैध करार दिए गए 8 बैलेट पेपर पर कुलदीप कुमार का नाम हैं। इन पर एक लाइन लगाई गई थी। सुनवाई के आखिर में कोर्ट ने आदेश दिया कि मेयर चुनाव के वोटों की गिनती दोबारा होनी चाहिए और इन 8 वोटों को वैध मानकर गिनती में शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद नतीजे घोषित किए जाने चाहिए।

सुनवाई में क्या हुआ?


मेयर चुनाव को लेकर हुई सुनवाई में न्यायिक अधिकारी ने मतपत्रों को कोर्ट की पीठ को सौंपा। इसे चेक करने के बाद कोर्ट ने वकीलों को मतपत्र दिखाए और देखा कि सभी आठों ने आप के पार्षद कुलदीप कुमार के लिए मुहर लगा दी है और वोट उनके लिए डाले गए हैं। सीजेआई ने चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से कहा कि कल आपने कहा था कि मतपत्रों पर लाइनें इसलिए लगाईं क्योंकि मतपत्र विकृत हो गए थे। सीजेआई ने पूछा कि मतपत्र कहां विरूपित किया गया है?

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