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रॉन्ग नंबर से कॉल, दोस्ती, फिर प्यार… 5 साल बाद दोस्तों के साथ मिलकर किया गैंगरैप

प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi

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बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बॉयफ्रेंड की हैवानियत सामने आई है। प्रेमी ने अपनी गर्लफ्रेंड की न सिर्फ खुद इज्जत लूटी, बल्कि अपने तीन दोस्तों को भी उसमें शामिल किया। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र की है, जबकि प्रेमिका सदर थाना इलाके की रहने वाली है। बॉयफ्रेंड ने युवती को घुमाने के बहाने गाछी में ले जाकर इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया। दोनों के बीच पांच साल पहले मिस्ड कॉल से दोस्ती हुई थी। फिर उसके बाद दोनों प्रमी-प्रेमिका बन गए। पीड़िता की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है। दुष्कर्म पीड़िता बीमार हो गई है।

बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ

दरअसल, सदर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की 19 वर्षीय युवती को पांच साल पहले रॉन्ग नंबर से एक कॉल आया। कॉल करने वाले अहियापुर थाना क्षेत्र के राजू कुमार नाम के युवक से युवती की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बातचीत के क्रम में दोस्ती और फिर बाद में दोनों ने प्यार का इजहार किया।

फिजिकल रिलेशन के लिए बनाया दबाव

लड़की ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड राजू कुमार उसे बाइक पर बैठाकर अहियापुर इलाके में घुमाने ले गया। वह चक अहमद गांव का रहने वाला है। अहियापुर में सुनसान इलाके में उसे लीची के बगीचे में ले जाया गया। इस दौरान उसने फोन कर अपने तीन दोस्तों को बुला लिया। नशे में धुत प्रेमी लड़की पर फिजिकल रिलेशन के लिए दबाव बनाने लगा। जब वह नहीं मानी, तो जान से मार देने की धमकी दी। फिर चारों ने बारी-बारी से उसके साथ रेप किया। पीड़िता के बयान पर महिला थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें राजू और उसके तीन दोस्तों को अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने नामजद आरोपी राजू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।

धमकी देकर तीन दोस्तों के हवाले किया

पीड़िता ने बताया कि प्रेमी उसे बहला फुसलाकर अपनी बाइक पर बैठाकर बड़ा जगन्नाथ गांव स्थित एक लीची के बगीचे में ले गया। उसने धमकी दी और वहां मौजूद अपने तीन दोस्तों के हवाले कर दिया, जिन्होंने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बेहोसी की हालत में छोड़कर चला गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिफ्तार किया है। महिला थाना अध्यक्ष अदिति कुमारी ने बताया कि उसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बाकी तीन की तलाश जारी है। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कोर्ट में युवती का बयान दर्ज कराया। (रिपोर्ट- संजीव कुमार)

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