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मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट, हल्द्वानी हिंसा में की थी भड़काऊ बयानबाजी

मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट, हल्द्वानी हिंसा में की थी भड़काऊ बयानबाजी

मौलाना तौकीर रजा- India TV Hindi

Image Source : PTI
मौलाना तौकीर रजा

बरेली: यूपी पुलिस इसके बाद से इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के चीफ मौलान तौकीर रजा की तलाश में जुटी हुई है, पर अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। आज एक बार फिर बरेली की प्रेम नगर थाने की पुलिस तौकीर के घर पहुंची हैं। पुलिस ने तौकीर रजा के घर पर गैर जमानती वारंट का नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में कहा गया है कि 19 मार्च को अगर मौलाना कोर्ट में पेश नहीं होंगे तो उनकी संपत्ति कुर्की की जाएगी।

होना होगा कोर्ट में पेश नहीं तो संपत्ति होगी कुर्की

दंगे के केस में सुनवाई के दौरान एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने मौलाना के कोर्ट में लगातार गैरहाजिर रहने पर एनबीडब्ल्यू नोटिस जारी किया है। साथ ही 19 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया है। अगर मौलाना पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के दरगाह आला हजरत के पास मौलाना तौकीर रजा का घर है। इसी घर पर नोटिस चस्पा की गई है।

जानकारी दे दें कि मौलाना तौकीर रजा कई दिन से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की कई टीमें पश्चिम बंगाल, अजमेर, हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ में छापेमारी कर रही है। तौकीर रज़ा आइएमसी पार्टी के अध्यक्ष हैं। जानकारी दे दें कि मौलाना तौकीर रजा 2010 के दंगे के आरोपी हैं। इसी मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

क्या था मामला?

2 मार्च 2010 को होली और बारावफात का जुलूस निकाला जाना था। हालांकि दोनों जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकल गए। लेकिन आरोप है कि सौदागरान के निवासी और आला हजरत परिवार रखने वाले तौकीर रजा ने एक समूह के बीच में भड़काऊ बयान दिया, जिसके बाद कुतुबखाने से प्रेम नगर के कुहाड़ा पीर बाजार तक दंगे भड़क गए। लोगों की भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी और बहुसंख्यक के घरों को भी जला दिया। शहर के हालात को देखते हुए 27 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा।

हल्द्वानी पर दिया था बयान

तौकीर रजा ने हल्द्वानी हिंसा को लेकर भड़काऊ बयान देते हुए कहा, “तुम हमारे घर पर बुलडोजर चला दोगे तो क्या हम चुप बैठेंगे? अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आगर संज्ञान नहीं ले रहा तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे कानून ने हमें अधिकार दिया कि अगर कोई हम पर हमला होता है तो हम उसे जान से मार दें।”

(इनपुट- अनूप मिश्रा)

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