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बॉम्बे हाई कोर्ट ने लोकसभा चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद शराब की बिक्री की मंजूरी दी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद शराब की दुकान, बार और होटल खोलने की इजाजत दे दी है। अदालत ने होटल और बार मालिकों के एसोसिएशन ‘आहार’ की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें मुंबई में लोक सभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद शराब की दुकान, बार और होटल को खोलने की इजाजत देने का अनुरोध किया गया था।

वकील वीना थडानी और वकील विशाल थडानी की दायर याचिका पर जस्टिस आरिफ डॉक्टर और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की बेंच के सामने सुनवाई हुई थी। याचिकाकर्ता के वकील वीना थडानी ने दलील दी थी कि शहर और उपनगर के जिलाधिकारी द्वारा 4 जून को लोकसभा चुनाव मतगणना के दिन ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है। जबकि उस दिन काउंसटिंग के बाद शराब की दुकान, बार और होटल को खोलने की इजाजत दी जा सकती है। मुंबई की बजाय दूसरे जिलों में काउंटिंग के बाद इसकी इजाजत दी गई है। थडानी ने डीएम के आदेश में केवल संशोधन के लिए प्रार्थना की, जिसमें शराब बेचने वाली दुकानों को पूरे दिन बंद करने के बजाय चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद इसे खोलने की अनुमति देने की मांग की गई थी।

बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील की याचिका को स्वीकार करते हुए चुनाव परिणाम की घोषणा के शराब की दुकान, बार और होटल को खोलने की इजाजत दे दी। इससे पहले ‘आहार’ ने अप्रैल के अंत में जिलाधिकारियों से संपर्क किया था और उनसे पूरे दिन को ड्राई डे घोषित करने के अपने फैसले की समीक्षा करने को कहा गया था। जिलाधिकारियों ने कहा था कि उनका निर्णय चुनाव आयोग के निर्देश पर आधारित है, इसलिए वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। आयोग ने निर्देश दिया था कि मतदान के दिन से 48 घंटे पहले और काउंटिंग के दिन शराब की बिक्री नहीं होगी और ड्राई डे मनाया जाएगा।

एसोसिएशन की ओर से दावा किया गया कि उसके सदस्य अपने व्यवसाय को चलाने के लिए राज्य सरकार को लाइसेंस शुल्क के रूप में बड़ी रकम का भुगतान करते हैं, जबकि कई अवैध शराब निर्माता मुंबई में अवैध शराब के साथ-साथ भारत में बनी विदेशी शराब और बीयर का निर्माण और बिक्री कर रहे हैं।

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