रिजर्व बैंक (RBI) ने 16 फरवरी को FAQ में कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) के ग्राहक अपने वॉलेट में मौजूद रकम का तब तक इस्तेमाल कर सकेंगे, जब तक उनके खाते में बैलेंस उपलब्ध रहेगा। केंद्रीय बैंक के मुताबिक ग्राहक बैलेंस के आधार पर वॉलेट मनी को दूसरे बैंक खाते या दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर सकेंगे।
रिजर्व बैंक ने FAQ में कहा, ‘अगर आपके वॉलेट में बैलेंस उपलब्ध है, तो आपका इस्तेमाल करने और इसे निकालने के अलावा इसे किसी दूसरे वॉलेट या बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि, मिनिमम केवाई वॉलेट्स का इस्तेमाल सिर्फ मर्चेंट पेमेंट के लिए ही किया जा सकता है।’ रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कई तरह की कारोबारी पाबंदियां लगाई थीं। जिनमें 29 फरवरी के बाद फ्रेश डिपॉजिट स्वीकार करने और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर रोक भी शामिल थी।
अब केंद्रीय बैंक ने डिपॉजिट स्वीकार करने और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर रोक के लिए तारीख 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है। बैंकिंग रेगुलेटर ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के केवाई प्रोसेस में गंभीर अनियमितता पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की थी। रिजर्व बैंक का कहना था कि ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटर्स की कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट से पता चला है कि बैंक में लगातार नॉन-कंप्लायंस के मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद कार्रवाई जरूरी हो गई थी।