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पत्रकार सुधीर चौधरी को झारखंड में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तारी से राहत मिली

Sudhir Chaudhary

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प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने पत्रकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा की इन दलीलों पर गौर किया कि वह गिरफ्तारी के खतरे का सामना कर रहे हैं। पीठ ने आदेश दिया, ‘‘अगले आदेशों तक, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।’’

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने जनवरी में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर रांची में दर्ज एक प्राथमिकी के सिलसिले में टेलीविजन (टीवी) समाचार प्रस्तोता सुधीर चौधरी को सोमवार को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया। सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद टीवी चैनल पर चौधरी ने कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। 

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने पत्रकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा की इन दलीलों पर गौर किया कि वह गिरफ्तारी के खतरे का सामना कर रहे हैं। पीठ ने आदेश दिया, ‘‘अगले आदेशों तक, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।’’ न्यायालय ने चौधरी की याचिका पर राज्य पुलिस और अन्य को नोटिस भी जारी किया। एक आदिवासी समूह ने चौधरी की कथित टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत पुलिस में एक शिकायत दायर कराई थी।

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