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पत्नी ने मांगा तलाक तो पति बोला पहले किडनी वापस करो, पढ़िए डिवोर्स का अनोखा मामला

पत्नी ने मांगा तलाक तो पति बोला पहले किडनी वापस करो, पढ़िए डिवोर्स का अनोखा मामला

डिवोर्स का अनोखा मामला- India TV Hindi

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डिवोर्स का अनोखा मामला

आजकल पति-पत्नी के बीच झगड़े सामने हो चले हैं। इन झगड़ों की वजह से तलाक लेने की दर में भी काफी उछाल आया है। जरा सी बात पर लोग तलाक ले रहे हैं। तलाक के दौरान सेटलमेंट होता है। इस दौरान पैसा, घर और गाड़ी समेत कई अन्य चीजों की मांग की जाती है। लेकिन एक शख्स ने उसकी पत्नी के द्वारा तलाक की अर्जी दाखिल करने पर उसको दान दी गई किडनी ही वापस मांग ली।

किडनी ना देने पर 12 करोड़ रुपए मांगे

बता दें, कुछ वर्षों पहले पत्नी की दोनों किडनी ख़राब हो गई थीं। इस दौरान पति ने अपनी एक किडनी पत्नी को डोनेट कर दी। पत्नी को पति के द्वारा दी गई किडनी लगाई गई और उसकी जान बच गई। वहीं अब जब पत्नी ने तलाक लेने की बात कही तो पति ने कहा कि वह या तो किडनी वापस करे या फिर उसे 1.2 मिलियन पाउंड की रकम दे। भारतीय रुपयों में यह 12 करोड़ से भी ज्यादा रुपए होंगे। इसे लेकर कोर्ट में मामला दर्ज किया गया था और अब इस पर कोर्ट का फैसला भी आ चुका है।

1990 में हुई थी शादी

अंग्रेजी समाचार वेबसाइट डेली स्टार के अनुसार, डॉ रिचर्ड बतिस्ता नाम के एक शख्स ने 1990 में डॉनेल नाम की एक महिला से शादी की थी। दोनों की शादी ठीक चल रही थी। इस शादी से इस कपल के तीन बच्चे हुए। फिर 2001 में रिचर्ड ने पत्नी की बीमारी के कारण उन्हें एक किडनी डोनेट करने का फैसला किया। इसके 4 साल बाद उनकी पत्नी ने तलाक मांग लिया। रिचर्ड बतिस्ता ने अपनी पत्नी पर अफेयर का आरोप लगाया। साथ ही तलाक के लिए किडनी वापस करने की शर्त रख दी। 

मेडिकल एक्सपर्ट ने किया मना 

पति की इस अजीबोगरीब मांग के बाद मामला सुर्ख़ियों में आ गया। मेडिकल एक्सपर्ट ने साफ़ कह दिया कि यह मांग नहीं मानी जा सकती है। इससे महिला की जान जा सकती थी। साथ ही एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा कि किडनी डोनेट करने के बाद अब वो महिला के शरीर में है। इसलिए अब वो किडनी डॉनेल की है ना कि रिचर्ड की है। इसके बाद मामला कोर्ट में गया।

कोर्ट ने लगाई फटकार

अब कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसल सुनाया है। नासाउ काउंटी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पति की मांग कानून के अनुसार किए जाने वाले समाधान के विपरीत है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस बात की भी संभावना है कि ऐसी मांगों के कारण पति किसी आपराधिक मुकदमे में फंस जाए और उसे उन मामलों में जेल जाना पड़ जाए।

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