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दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को लगा झटका, कोर्ट ने नहीं सुनाया जमानत याचिका पर फैसला, कल 2 जून को करना होगा सरेंडर

दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को लगा झटका, कोर्ट ने नहीं सुनाया जमानत याचिका पर फैसला, कल 2 जून को करना होगा सरेंडर

दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले मामले में उनकी जमानत याचिका पर आज 1 जून को कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को कल 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना आदेश 5 जून तक सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल फिलहाल इस मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, जो आज लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के बाद खत्म हो रही है।

केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दो अलग-अलग जमानत याचिकाएं दायर की हैं। पहली याचिका दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत से जुड़ी हुई है। दूसरी याचिका अंतरिम जमानत याचिका से जुड़ा हुआ है, जिसमें वह मेडिकल आधार पर जमानत की अवधि को 7 दिन तक और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

ED ने दिल्ली के अंतरिम जमानत के लिए दाखिल अरविंद केजरीवाल की याचिका का जमकर विरोध किया। ED ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा के सामने दावा किया कि केजरीवाल ने तथ्यों को छिपाया और अपने स्वास्थ्य सहित कई मामलों पर गलत बयान दिए। ED की ओर पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रामक दावा किया कि वह 2 जून को आत्मसमर्पण करेंगे।

बता दें कि केजरीवाल ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की अवधि एक सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध किया है। केजरीवाल के वकील ने अदालत में कहा कि अरविंद केजरीवाल बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है।

इससे पहले केजरीवाल ने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत को सात दिन के लिए बढ़ाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि उन्हें पीईटी-सीटी स्कैन समेत कुछ मेडिकल टेस्ट कराने हैं। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया था कि जेल में उनका सात किलो वजन कम हो गया है और उनका कीटोन लेवल “बहुत अधिक” है, जो किसी गंभीर बीमारी का संभावित संकेत है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। रजिस्ट्री के अनुसार, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत पाने के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी है, इसलिए वह अपनी याचिका ट्रायल कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।

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