उद्योग/व्यापार

ज्यादा काम लेने के मामले में DGCA ने एयर इंडिया पर लगाया 80 लाख रुपये जुर्माना

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एयरलाइन पर यह पेनाल्‍टी फ्लाइट ड्यूटी की टाइम ल‍िमि‍टेशन और फ्लाइट क्रू के थकान से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर लगाई गई है। न‍ियमों के उल्‍लंघन का यह मामला जनवरी में डीजीसीए (DGCA) द्वारा एयर इंडिया की औचक जांच के बाद सामने आया है। इस मामले में रेगुलेटर ने 1 मार्च को एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस भेजा था।

डीजीसीए के बयान के मुताबिक, एयरलाइन की तरफ से इस बारे में द‍िया गया जवाब असंतोषजनक पाए जाने के बाद उस पर 80 लाख रुपये की पेनाल्‍टी लगाई गई है। रेगुलेटर की कुछ र‍िपोर्ट से पता चला है क‍ि एयर इंडिया लिमिटेड ने कुछ मामलों में 60 साल से ज्‍यादा की उम्र वाले दो फ्लाइट क्रू को साथ में उड़ाकर एयरक्रॉफ्ट रूल, 1937 के नियम 28 ए के उप नियम (2) का उल्लंघन किया है।

कर्मचार‍ियों को नहीं मिला पर्याप्त आराम

डीजीसीए ने यह भी कहा क‍ि एयरलाइन ने कर्मचार‍ियों को वीकली रेस्‍ट भी कम दिया। इसके अलावा, ज्‍यादा लंबी दूरी की उड़ान से पहले और बाद में फ्लाइट क्रू को द‍िए जाने वाले रेस्‍ट में भी कमी पाई गई। यह एफडीटीएल (FDTL) की नागरिक उड्डयन जरूरतों से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन है। चेक‍िंग के दौरान ड्यूटी की टाइम‍िंग से ज्‍यादा उड़ान कराने, ट्रेन‍िंग रिकॉर्ड को गलत तरीके से पेश करने, ओवरलैपिंग ड्यूटी आदि से जुड़े मामले भी सामने आए।

इससे पहले डीजीसीए की तरफ से एयर इंड‍िया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। मुंबई एयरपोर्ट पर 80 साल के यात्री को व्हीलचेयर मुहैया नहीं कराने के मामले में यह पेनाल्‍टी लगाया गई थी। व्हीलचेयर नहीं मिलने से यात्री को रनवे से टर्मिनल तक पैदल तक चलना पड़ा था। बाद में ग‍िरकर बुजुर्ग यात्री की मौत हो गई थी।

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