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वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में हिदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया है। वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष में यह फैसला सुनाया है। जिला कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि वह सात दिनों के अंदर इसकी व्यवस्था बनाए। ज्ञानवापी में व्यास जी का तहखाना मस्जिद के निचले हिस्से में है। कोर्ट के आदेश के बाद अब यहां नियमित पूजा अर्चना होगी। नवंबर 1993 तक यहां पूजा-पाठ किया जाता था।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सात दिनों के अंदर पूजा शुरू हो जाएगी। और यहां सभी को पूजा करने का अधिकार होगा।
