शिकायतकर्ता रविकांत ने अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि 20 सितंबर 2023 के निचली अदालत के आदेश के बावजूद उनके वाहन की चोरी के संबंध में संबंधित पुलिस अधिकारी ने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।
कानपुर के पुलिस आयुक्त डॉ. आर के स्वर्णकार वाहन चोरी की प्राथमिकी दर्ज करने में देरी से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बृहस्पतिवार को न्यायालय के समक्ष पेश हुए।
पुलिस आयुक्त ने न्यायालय को बताया कि निचली अदालत के आदेश के बावजूद कार चोरी के मामले में जिस पुलिस अधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी उसे निलंबित कर दिया गया है।
उन्होंने अदालत को बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
इससे पहले न्यायमूर्ति मनोज बजाज ने एक दिसंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए कानपुर के पुलिस आयुक्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।
शिकायतकर्ता रविकांत ने अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि 20 सितंबर 2023 के निचली अदालत के आदेश के बावजूद उनके वाहन की चोरी के संबंध में संबंधित पुलिस अधिकारी ने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।
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