राजनीति

उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ प्रशासन का आदेश रद्द किया, 30 जनवरी को होगा महापौर चुनाव

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने महापौर चुनाव टालने के चंडीगढ़ प्रशासन के आदेश को बुधवार को रद्द करते हुए कहा कि चुनाव 30 जनवरी को कराए जाएं।
चंडीगढ़ के उपायुक्त ने महापौर चुनाव की तारीख 18 जनवरी से स्थगित कर छह फरवरी करने का आदेश दिया था, जिसे चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया। उपायुक्त महापौर चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी हैं।
याचिकाकर्ता के वकील गुरमिंदर सिंह ने कहा कि जब मामला सुनवाई के लिए आया तो न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बंगर ने प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया।
चंडीगढ़ के महापौर, वरिष्ठ उपमहापौर और उप महापौर का चुनाव अब 30 जनवरी को सुबह 10 बजे होगा।
पंजाब के महाधिवक्ता सिंह ने कहा, अदालत ने हमारी याचिका स्वीकार कर ली है।

उन्होंने कहा कि महापौर चुनाव के लिए पीठासीन प्राधिकारी की नियुक्ति उसी दिन की जाएगी।
एक सवाल के जवाब में, सिंह ने कहा कि उस दिन चंडीगढ़ नगर निगम कार्यालय में केवल पार्षदों को ही जाने की अनुमति दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि पार्षदों के साथ कोई भी समर्थक नहीं जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस पार्षदों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि किसी अन्य राज्य का पुलिस कर्मी पार्षदों के साथ नहीं जा सकता है।
अदालत आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षद कुलदीप कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वह महापौर पद के लिए ‘आप’ के उम्मीदवार थे।
महापौर का चुनाव शुरुआत में 18 जनवरी को कराया जाना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के बीमार पड़ने के बाद इसे छह फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसे लेकर कांग्रेस और ‘आप’ के पार्षदों ने प्रदर्शन भी किया था।

महापौर चुनाव के लिए ‘आप’ और कांग्रेस ने गठजोड़ कर लिया है और उन्होंने ‘आसन्न हार के डर’ से चुनाव नहीं कराने का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाते हुए उसकी आलोचना की। कांग्रेस-‘आप’ गठबंधन के तहत, आम आदमी पार्टी महापौर के पद के लिए चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस वरिष्ठ उपमाहपौर और उपमहापौर पद पर चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ के 35 सदस्यीय नगर निगम में भाजपा के 14 पार्षद हैं। निगम में भाजपा सांसद किरण खेर को भी वोट देने का अधिकार है। वहीं, ‘आप’ के 13 और कांग्रेस के सात पार्षद हैं तथा शिरोमणि अकाली दल का एक पार्षद है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।



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