अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका गुरुवार को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस पहलू में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में ईडी की हिरासत के अंत में राउज़ एवेन्यू कोर्ट में में लाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह एक राजनीतिक साजिश है और लोग इसका जवाब देंगे। दरअसल, केजरीवाल से एलजी विनय सक्सेना के उस बयान पर सवाल पूछा गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका गुरुवार को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस पहलू में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।
यह याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी, जो खुद को किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। यादव ने अपनी याचिका में कहा कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) मनमोहन ने कहा, ”क्या इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश है? हमने आज का अखबार पढ़ा। उपराज्यपाल (वीके सक्सेना) इस मुद्दे की जांच कर रहे हैं। राष्ट्रपति के पास जाओ। यह एक अलग विंग का है। यह बहुत कठिन हो सकता है लेकिन यह एक व्यावहारिक कठिनाई है। लेकिन हमें बार दिखाओ।”
#WATCH | “It is a political conspiracy and the people will give an answer to it,” says Delhi CM Arvind Kejriwal as he is brought to the courtroom in Rouse Avenue court at the end of his ED custody in the liquor policy case. pic.twitter.com/HeMa6WRc1E
— ANI (@ANI) March 28, 2024
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