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चंडीगढ़ महापौर चुनाव मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला लोकतंत्र की बड़ी जीत : AAP

चंडीगढ़ महापौर चुनाव मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला लोकतंत्र की बड़ी जीत : AAP

Supreme Court Of India

प्रतिरूप फोटो

ANI

आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि न्यायालय के आदेश ने भाजपा को बेनकाब कर दिया है और उसे आईना दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के नेताओं में थोड़ी भी शर्म बची है तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए।

नयी दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए मंगलवार को कहा कि यह लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत है। इसके साथ ही पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं को चुनाव के दौरान बेईमानी के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को चंडीगढ़ महापौर चुनाव के परिणाम को पलटते हुए आप-कांग्रेस गठबंधन के पराजित उम्मीदवार कुलदीप कुमार को शहर का नया महापौर घोषित किया। 

आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि न्यायालय के आदेश ने भाजपा को बेनकाब कर दिया है और उसे आईना दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के नेताओं में थोड़ी भी शर्म बची है तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, यह गंभीर चिंता का विषय है कि अगर भाजपा और उसकी केंद्र सरकार इतने छोटे चुनाव में खुलेआम बेईमानी कर सकती है, तो वे अन्य चुनावों में क्या करेंगे, जहां कोई माइक्रोफोन और सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। 

पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सर्वोच्च अदालत की सराहना करते हुए कहा कि उसने इस कठिन समय में लोकतंत्र को बचाया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय का फैसला विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के लिए बहुत बड़ी जीत है। भाजपा ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ महापौर चुनाव में कांग्रेस-आप गठबंधन के खिलाफ जीत हासिल की थी। महापौर पद के लिए भाजपा के मनोज सोनकर ने आप के कुलदीप कुमार को हराया था। सोनकर को अपने प्रतिद्वंद्वी के 12 मतों के मुकाबले 16 मत मिले थे। सोनकर ने रविवार को महापौर पद से इस्तीफा दे दिया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।



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